सितंबर फाइनेंशियल डेडलाइन्स: ITR फाइलिंग से लेकर SGB और RBI के नए नियम, जानें क्या बदल रहा है

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AuthorNeha Patil|Published at:
सितंबर फाइनेंशियल डेडलाइन्स: ITR फाइलिंग से लेकर SGB और RBI के नए नियम, जानें क्या बदल रहा है

आज 31 अगस्त, 2026 इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने और LPG e-KYC पूरा करने की आखिरी तारीख है। सितंबर की शुरुआत के साथ ही यात्रा से लेकर निवेश तक कई बड़े नियम बदल रहे हैं।

ITR और LPG e-KYC की डेडलाइन

आज 31 अगस्त, 2026 उन टैक्सपेयर्स के लिए निर्णायक दिन है जिन्हें ऑडिट की आवश्यकता नहीं है। यदि आप 31 दिसंबर, 2026 तक लेट फाइलिंग करते हैं, तो आपको जुर्माना और ब्याज चुकाना पड़ सकता है। वहीं, घरेलू LPG उपभोक्ताओं को आज ही आधार-बेस्ड बायोमेट्रिक e-KYC पूरा करना अनिवार्य है, अन्यथा सब्सिडी या सर्विस में बाधा आ सकती है।

यात्रा नियमों में बदलाव

1 सितंबर, 2026 से ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच अपना रहा है। अब अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को बोर्डिंग पास पर मैनुअल स्टैंपिंग की जरूरत नहीं होगी। आप डिजिटल या प्रिंटेड बोर्डिंग पास दिखा सकते हैं।

SGB निवेश और टैक्स का गणित

सितंबर में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) के कई ट्रेंच प्री-मेच्योर रिडेम्पशन के लिए खुल रहे हैं। बजट 2026 के बदलावों के बाद, अब केवल उन मूल सब्सक्राइबर्स को ही कैपिटल गेन्स टैक्स में छूट मिलेगी, जो 8 साल की मैच्योरिटी तक बॉन्ड होल्ड करेंगे। सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए SGB पर रिडेम्पशन के समय 12.5% लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा।

RBI का नया बैंकिंग नियम

1 अक्टूबर, 2026 से RBI का नया निर्देश लागू होगा। इसके तहत बैंकों को ₹3 करोड़ और उससे अधिक के बल्क डिपॉजिट (Bulk Deposits) पर रोजाना ब्याज दरें पब्लिश करनी होंगी। इसका उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता लाना है।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.