SGB निवेशकों की चमकी किस्मत! RBI ने तय की ₹15,102 रिडेम्पशन प्राइस, 382% का बंपर रिटर्न

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AuthorAditi Chauhan|Published at:
SGB निवेशकों की चमकी किस्मत! RBI ने तय की ₹15,102 रिडेम्पशन प्राइस, 382% का बंपर रिटर्न
Overview

Sovereign Gold Bond (SGB) 2018-19 Series III के निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने मई **2026** में मैच्योर होने वाले इन बॉन्ड्स के लिए **₹15,102** प्रति यूनिट का प्रीमच्योर रिडेम्पशन प्राइस तय किया है। यह ऑनलाइन सब्सक्राइबर्स के लिए लगभग **382%** के बंपर रिटर्न का मौका दे रहा है, जिससे **₹1 लाख** का निवेश करीब **₹4.82 लाख** बन सकता है। हालांकि, **1 अप्रैल** से लागू हुए नए कैपिटल गेन्स टैक्स नियमों के तहत, समय से पहले निकासी पर होने वाले मुनाफे पर टैक्स लगेगा।

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रिडेम्पशन प्राइस और तारीख की हुई घोषणा

RBI ने Sovereign Gold Bond (SGB) 2018-19 Series III के लिए ₹15,102 प्रति यूनिट का प्रीमच्योर रिडेम्पशन प्राइस फाइनल कर दिया है। यह दाम 8, 11 और 12 मई, 2026 को 999 प्योरिटी वाले गोल्ड की क्लोजिंग रेट के सिंपल एवरेज पर आधारित है, जैसा कि इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने रिपोर्ट किया है। बॉन्ड होल्डर्स 12 मई, 2026 तक जल्दी एग्जिट का फायदा उठाकर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, क्योंकि यह ऑप्शन बॉन्ड जारी होने के पांच साल बाद इंटरेस्ट पेमेंट डेट पर उपलब्ध होता है।

निवेशकों को मिलेगा 382% तक का रिटर्न

जो ऑनलाइन इन्वेस्टर्स SGB 2018-19 Series III को ₹3,133 प्रति ग्राम पर खरीदा था, वे मई 2026 तक 382% से ज्यादा का टोटल रिटर्न पाने की राह पर हैं। इश्यू के समय ₹1 लाख का निवेश इस प्रीमच्योर रिडेम्पशन पर करीब ₹4.82 लाख तक बढ़ सकता है, जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की ताकत को दर्शाता है।

समय से पहले निकासी पर नए कैपिटल गेन्स टैक्स नियम

यह आकर्षक रिटर्न एक बड़े बदलाव के साथ आ रहा है: अब प्रीमच्योर SGB रिडेम्पशन पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। 1 अप्रैल से, जल्दी एग्जिट का विकल्प चुनने वाले प्राइमरी सब्सक्राइबर्स को अपने मुनाफे पर टैक्स देना होगा। केवल वे ओरिजिनल सब्सक्राइबर्स जो बॉन्ड को पूरे आठ साल की मैच्योरिटी तक रखते हैं, उन्हें ही मैच्योरिटी पर टैक्स-फ्री रिडेम्पशन का फायदा मिलेगा। सेकेंडरी मार्केट से SGB खरीदने वाले इन्वेस्टर्स को भी होल्डिंग पीरियड की परवाह किए बिना रिडेम्पशन पर टैक्स का सामना करना पड़ेगा। इस टैक्स अपडेट का मतलब है कि इन्वेस्टर्स को जल्दी एग्जिट से होने वाले नेट प्रॉफिट की गणना करते समय टैक्स के प्रभाव को ध्यान में रखना होगा।

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Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.