विदेश शिफ्ट होने पर क्या होगा आपके PPF अकाउंट का? जानें काम के नियम

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AuthorAditya Rao|Published at:
विदेश शिफ्ट होने पर क्या होगा आपके PPF अकाउंट का? जानें काम के नियम

अगर आप NRI बन गए हैं, तो अपना PPF अकाउंट बंद करने की फिक्र न करें। आप इसे **15 साल** की मैच्योरिटी तक चालू रख सकते हैं, लेकिन अकाउंट का टेन्योर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। सबसे बड़ा खतरा नागरिकता बदलने पर है, जहाँ ब्याज दरें घट सकती हैं।

क्या अकाउंट तुरंत बंद करना होगा?

नहीं, NRI बनने का मतलब यह नहीं है कि आपको अपना PPF अकाउंट तुरंत बंद करना पड़ेगा। अगर आपने रेसिडेंट इंडियन रहते हुए खाता खोला था, तो आप इसे 15 साल की मैच्योरिटी तक जारी रख सकते हैं। इस दौरान आप सालाना लिमिट के तहत पैसा जमा भी कर सकते हैं, बिना किसी पेनल्टी के।

मैच्योरिटी और एक्सटेंशन के नियम

यहाँ सबसे बड़ा फर्क आता है। एक रेसिडेंट इंडियन के उलट, NRI के तौर पर आप मैच्योरिटी के बाद अकाउंट का टेन्योर 5 साल के ब्लॉक में आगे नहीं बढ़ा सकते। 15 साल पूरे होते ही अकाउंट बंद करना और पैसा निकालना अनिवार्य है। मैच्योरिटी के बाद भी खाता खुला रखने पर आपको कोई ब्याज लाभ नहीं मिलेगा।

नागरिकता बदलने का जोखिम (Citizenship Change Risk)

यह सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। यदि आपने विदेशी नागरिकता ले ली है, तो जिस महीने आपने नागरिकता बदली, उसके पिछले महीने के आखिरी दिन से ही आपका PPF अकाउंट 'क्लोज्ड' माना जाएगा। इसके बाद आपको स्टैंडर्ड PPF ब्याज नहीं, बल्कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट वाला मामूली ब्याज ही मिलेगा। बैंक या पोस्ट ऑफिस को अपनी स्थिति के बारे में न बताना आपकी बड़ी गलती हो सकती है।

पैसा निकालने और FEMA के नियम

मैच्योरिटी पर पैसा आपके NRO अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इन फंड्स को विदेश भेजने के लिए FEMA के नियम लागू होते हैं, जिसके तहत आप प्रति फाइनेंशियल ईयर $1 मिलियन (USD) तक ही भेज सकते हैं।

अगर आपको मैच्योरिटी से पहले पैसों की जरूरत है, तो आप 5 साल बाद प्री-मैच्योर क्लोजर का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इस पर अर्जित ब्याज पर 1% की पेनल्टी लगेगी। अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट रखने के लिए बैंक को अपनी रेसिडेंशियल स्टेटस की जानकारी तुरंत दें।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.