RBI Credit Card Rules: क्रेडिट कार्ड खो गया तो क्या होगा? जीरो लायबिलिटी के नियम समझें

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AuthorNeha Patil|Published at:
RBI Credit Card Rules: क्रेडिट कार्ड खो गया तो क्या होगा? जीरो लायबिलिटी के नियम समझें

अगर आपका क्रेडिट कार्ड खो जाए या अनधिकृत ट्रांजेक्शन हो जाए, तो RBI के नियम आपकी सुरक्षा करते हैं। 3 दिन के भीतर रिपोर्ट करने पर आपको कोई पैसा नहीं देना होगा, जानिए पूरी जानकारी।

3 दिनों के भीतर रिपोर्टिंग है जरूरी

अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन को लेकर RBI ने सख्त दिशानिर्देश दिए हैं। यदि आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है और आप 3 वर्किंग डेज के भीतर बैंक को सूचित कर देते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी 'जीरो' होगी। यानी धोखाधड़ी का पूरा बोझ बैंक उठाएगा। इसलिए, अपने क्रेडिट कार्ड पर SMS और ईमेल अलर्ट एक्टिव रखना बेहद जरूरी है।

4 से 7 दिनों की देरी पर कितना नुकसान?

अगर आप 4 से 7 वर्किंग डेज के बीच रिपोर्ट करते हैं, तो आपकी देनदारी सीमित (capped) होगी:

  • ₹5 लाख तक की लिमिट वाले कार्ड पर: अधिकतम ₹10,000 की जिम्मेदारी।
  • ₹5 लाख से ऊपर की लिमिट वाले कार्ड पर: अधिकतम ₹25,000 की जिम्मेदारी।

अगर आप 7 वर्किंग डेज से ज्यादा का समय लेते हैं, तो बैंक की इंटरनल पॉलिसी लागू होगी, जिसमें नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता है।

लापरवाही का रखें ध्यान

RBI की यह सुरक्षा हर स्थिति में नहीं मिलती। यदि बैंक यह साबित कर देता है कि धोखाधड़ी आपकी लापरवाही (जैसे OTP, PIN या पासवर्ड किसी और को शेयर करना) के कारण हुई है, तो आपको यह प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा।

रिफंड और जांच का प्रोसेस

शिकायत दर्ज होने के बाद बैंक को 10 वर्किंग डेज के भीतर 'शैडो रिवर्सल' (अस्थायी क्रेडिट) देना होगा। इसके बाद बैंक के पास मामले की जांच के लिए 90 दिन का समय होता है। अगर जांच में धोखाधड़ी साबित होती है, तो यह क्रेडिट स्थायी हो जाता है, वरना इसे वापस ले लिया जाता है।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.