अगर आप पेंशनभोगी हैं, तो ध्यान दें! अपनी पेंशन निर्बाध रूप से पाने के लिए आपको 30 नवंबर, 2026 तक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Jeevan Pramaan) जमा करना अनिवार्य है। सरकार इसके लिए देशभर में विशेष अभियान चला रही है।
EPFO और अन्य सरकारी स्कीमों के तहत पेंशन पाने वाले लाभार्थियों के लिए अपना एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, यानी 'जीवन प्रमाण' जमा करना बहुत जरूरी है। यह इस बात का सबूत है कि पेंशनभोगी जीवित है और आगे भी भुगतान पाने का पात्र है। डेडलाइन तक इसे पूरा करना इसलिए जरूरी है ताकि आपकी मंथली पेंशन में कोई रुकावट न आए।\n\n### अगर डेडलाइन मिस हो गई तो क्या होगा?\n\nघबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। यदि आप 30 नवंबर तक सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाते हैं, तो पेंशन का भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है। जैसे ही आप वेरिफिकेशन पूरा करेंगे, रुकी हुई पेंशन एरियर (Arrears) के साथ आपके बैंक खाते में वापस क्रेडिट कर दी जाएगी।\n\n### कैसे करें सबमिशन?\n\nसरकार ने इस प्रोसेस को बेहद आसान बना दिया है। आप 'जीवन प्रमाण' पोर्टल या UMANG मोबाइल ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करके खुद से घर बैठे इसे कर सकते हैं।\n\nअगर आप डिजिटल ऐप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपके पास ऑफलाइन विकल्प भी मौजूद हैं। आप अपने नजदीकी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जा सकते हैं। देशभर के 2,000 शहरों में 'डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 5.0' के तहत यह सुविधा दी जा रही है।\n\n### सिक्योरिटी का रखें खास ख्याल\n\n80 साल से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों के लिए 1 अक्टूबर से ही विंडो खोल दी गई थी। साथ ही, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सतर्क रहें। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना OTP या बायोमेट्रिक डीटेल्स न दें। प्रक्रिया शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपका आधार नंबर पेंशन खाते से लिंक हो और अपना पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर संभाल कर रखें।
