NPS Exit Rules में बड़ा बदलाव: ₹8 लाख तक का Corpus रखने वाले निकाल सकेंगे पूरी रकम

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AuthorAditi Chauhan|Published at:
NPS Exit Rules में बड़ा बदलाव: ₹8 लाख तक का Corpus रखने वाले निकाल सकेंगे पूरी रकम

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एग्जिट नियमों को सरल बना दिया है। अब ₹8 लाख तक का कॉर्पस (Corpus) रखने वाले सदस्य अपनी पूरी रकम एकमुश्त (Lump Sum) निकाल सकेंगे, उन्हें अब एन्युइटी (Annuity) खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी।

NPS एग्जिट नियमों में आया बड़ा बदलाव

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के निकासी और भुगतान नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस नए नियम से छोटे कॉर्पस वाले NPS ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। अब जिन NPS ग्राहकों के खाते में कुल जमा राशि ₹8 लाख या उससे कम है, वे अपनी पूरी राशि एक बार में निकाल सकेंगे। पहले ऐसे मामलों में, कुछ राशि एन्युइटी (Annuity) खरीदने के लिए रखना अनिवार्य था, जिससे मंथली पेंशन बहुत कम हो जाती थी।

निकासी के नए स्लैब (Withdrawal Tiers)

नए नियमों के तहत, NPS ग्राहकों को उनके कुल जमा कॉर्पस के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है:

  • ₹8 लाख तक का कॉर्पस: ऐसे ग्राहक अपनी कुल जमा राशि का 100% एकमुश्त निकाल सकते हैं।
  • ₹8 लाख से ₹12 लाख तक का कॉर्पस: इन ग्राहकों के लिए ₹6 लाख तक की एकमुश्त निकासी की अनुमति होगी। बची हुई राशि को एन्युइटी खरीदने या स्ट्रक्चर्ड विड्रॉल (Structured Withdrawal) के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
  • ₹12 लाख से अधिक का कॉर्पस: ऐसे ग्राहक अपनी कुल जमा राशि का 80% तक एकमुश्त निकाल सकेंगे, जबकि कम से कम 20% राशि से एन्युइटी खरीदना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था तत्काल नकदी की ज़रूरत और लंबी अवधि की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाती है।

लिक्विडिटी (Liquidity) और लॉन्ग-टर्म सिक्योरिटी (Long-term Security) के बीच संतुलन

जहां यह बदलाव ग्राहकों को अपने पैसों को अन्य जगह निवेश करने या अपना पोर्टफोलियो सरल बनाने की सुविधा देता है, वहीं इसके कुछ पहलू भी हैं। एन्युइटी जीवन भर एक गारंटीड आय (Guaranteed Income) प्रदान करती है, जो 'लॉन्गेविटी रिस्क' (Longevity Risk) यानी लंबी उम्र में पैसे खत्म हो जाने के जोखिम से बचाती है। पूरी राशि एकमुश्त निकालने पर ग्राहक इस आजीवन पेंशन के लाभ से वंचित हो जाएंगे।

ग्राहकों को अपने निकासी के फैसलों पर टैक्स (Tax) के प्रभाव पर भी विचार करना चाहिए। NPS से एकमुश्त निकाली जाने वाली 60% राशि आम तौर पर टैक्स-फ्री होती है (Section 10(12A) के तहत), लेकिन बची हुई राशि पर टैक्स का भुगतान ग्राहक के टैक्स ब्रैकेट (Tax Bracket) पर निर्भर करेगा। इसलिए, यह ज़रूरी है कि टैक्स देनदारियों को घटाने के बाद बची हुई राशि आपकी रिटायरमेंट की ज़रूरतों के हिसाब से हो।

निवेशकों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

ये बदलाव किसी को तत्काल पैसा निकालने के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि ग्राहकों को अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग (Retirement Planning) पर फिर से विचार करने का मौका देते हैं। सबसे सही विकल्प आपकी कुल रिटायरमेंट आय योजना, जिसमें अन्य बचतें, बीमा और निवेश शामिल हैं, पर निर्भर करेगा। पूरी राशि निकालने का फैसला लेने से पहले, ग्राहकों को यह सोचना चाहिए कि क्या आजीवन पेंशन खोने का नुकसान, किसी अन्य निवेश से संभावित लाभ से पूरा हो जाएगा। NPS ग्राहकों के लिए सबसे ज़रूरी है कि वे अपने कुल कॉर्पस का अपनी लंबी अवधि की आय की ज़रूरतों से आकलन करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पैसा निकालने के बाद भी उन्हें बुढ़ापे में पर्याप्त आर्थिक सहारा मिलता रहे।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.