किसी निवेशक की मृत्यु से उनके उत्तराधिकारियों के लिए जटिल वित्तीय परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, खासकर जब निवेश अनिवार्य लॉक-इन अवधि के अधीन हों। एक हालिया मामले में पता चला कि एक मृत मार्केटिंग पेशेवर के ₹6.75 लाख के दो म्यूचुअल फंड निवेश अनिवार्य लॉक-इन के कारण फंसे रहे, जिसका मतलब है कि उनके माता-पिता को उन्हें भुनाने से पहले लॉक-इन समाप्त होने का इंतजार करना होगा। इसी तरह, एक एनआरआई के पिता ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड में निवेश किया था, जो 2026 के अंत में परिपक्व होंगे। जबकि अन्य संपत्तियां सुलभ थीं, इन बॉन्ड के लिए परिपक्वता तक इंतजार करना पड़ा। लॉक-इन किन उत्पादों पर लागू होता है? भारत में कई निवेश उत्पादों में लॉक-इन अवधि होती है जो इनहेरिटेंस को जटिल बनाती है: * म्यूचुअल फंड: * इक्विटी-लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स (ELSS): इनकी 3 साल की लॉक-इन अवधि होती है। निवेशक की मृत्यु के मामले में, नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी आवंटन की मूल तिथि से एक वर्ष बाद यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं, भले ही पूरी लॉक-इन अवधि समाप्त न हुई हो। यह आयकर नियमों से जुड़ा एक नियामक प्रावधान है। * क्लोज्ड-एंड फंड (रिटायरमेंट फंड, चिल्ड्रन फंड, हाइब्रिड फंड, डेट स्कीम्स): इनमें भी लॉक-इन होते हैं, अक्सर रिटायरमेंट और चिल्ड्रन फंड के लिए 5 साल। ELSS के विपरीत, फंड हाउसों में मृत्यु पर समय से पहले रिडेम्पशन के लिए कोई मानकीकृत नियम नहीं है। नॉमिनी संपत्ति हस्तांतरण करवा सकते हैं, लेकिन शेष लॉक-इन अवधि को पूरा करना अक्सर विशिष्ट फंड हाउस की नीति पर निर्भर करता है, जैसा कि उनके स्कीम दस्तावेज़ों में बताया गया है। * भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बॉन्ड: * पुराने टैक्स-सेविंग बॉन्ड और RBI 7.75% बॉन्ड (बंद हो चुके): में नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को रिडेम्पशन से पहले अवशिष्ट लॉक-इन अवधि का पालन करना होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फंड लंबी अवधि की परियोजनाओं में निवेशित होते हैं। * हालांकि, अब उपलब्ध RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, जो टैक्स-सेविंग लाभ नहीं देते हैं, उन्हें नॉमिनी द्वारा बेचा जा सकता है क्योंकि उनमें सख्त लॉक-इन नियम नहीं हैं। * बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FDs): * 5 साल की टैक्स-सेविंग एफडी के लिए, नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारियों को शेष लॉक-इन अवधि का पालन करने की बाध्यता नहीं है। वे बिना किसी दंड के, अर्जित ब्याज के साथ, समय से पहले निकासी का विकल्प चुन सकते हैं। * वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS): * एससीएसएस खातों के लिए 5 साल की लॉक-इन अवधि खाताधारक की मृत्यु पर माफ कर दी जाती है। मूलधन और अर्जित ब्याज नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारियों को बिना किसी दंड के भुगतान किया जाता है। * अन्य लघु बचत योजनाएं: * पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF - 15 साल की लॉक-इन) और किसान विकास पत्र (KVP - 2.5 साल की लॉक-इन) जैसे निवेशों में, डाकघर के नियमों के अनुसार, फंड को लॉक-इन अवधि की परवाह किए बिना नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित किया जा सकता है। प्रभाव यह खबर भारतीय निवेशकों और उनके परिवारों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह लॉक-इन निवेश उत्पादों में बंधी विरासत में मिली संपत्ति तक पहुँचने की प्रक्रियाओं और संभावित देरी को स्पष्ट करती है। यह संपत्ति नियोजन के महत्व और लाभार्थियों को संपत्तियों के सुचारू हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न वित्तीय साधनों की विशिष्ट शर्तों को समझने पर प्रकाश डालती है। इसका प्रभाव मुख्य रूप से व्यक्तिगत निवेशकों और उनके उत्तराधिकारियों पर पड़ता है, न कि किसी प्रत्यक्ष बाजार-संचालित घटना पर। रेटिंग: 6/10
लॉक-इन निवेशों का इनहेरिटेंस: निवेशक की मृत्यु के बाद ELSS, RBI बॉन्ड में उत्तराधिकारियों को हो सकती है देरी
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Overview
जब किसी निवेशक की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी संपत्ति आमतौर पर नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जाती है। हालांकि, अनिवार्य लॉक-इन अवधि वाले उत्पादों, जैसे कुछ म्यूचुअल फंड (ELSS) और RBI बॉन्ड में निवेश में देरी हो सकती है। जबकि बैंक एफडी और एससीएसएस जैसी कुछ योजनाओं में मृत्यु पर लॉक-इन माफ कर दिया जाता है, वहीं अन्य में उत्तराधिकारियों को फंड भुनाने के लिए लॉक-इन समाप्त होने तक इंतजार करना पड़ता है। यह गाइड इनहेरिटेड लॉक-इन संपत्तियों को संभालने के नियमों को स्पष्ट करती है।
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