NRI Tax Rules: भारत में निवेश पर 'टैक्स का झोल' निवेशकों को कर रहा परेशान, UAE-Singapore को तरजीह

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AuthorNeha Patil|Published at:
NRI Tax Rules: भारत में निवेश पर 'टैक्स का झोल' निवेशकों को कर रहा परेशान, UAE-Singapore को तरजीह
Overview

भारत में नॉन-रेजिडेंट इंडियंस (NRIs) के लिए भारतीय इक्विटी (शेयर्स) में निवेश करना टैक्स के नियमों की वजह से लगातार मुश्किल होता जा रहा है। कैपिटल गेन्स पर टैक्स और बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट के इस्तेमाल की जटिलताओं के चलते, एनआरआई देश में निवेश के मुकाबले UAE और सिंगापुर जैसे टैक्स-फ्रेंडली हब को तरजीह दे रहे हैं।

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वैल्यूएशन और टैक्स फ्रिक्शन

भारत का निफ्टी 50 (Nifty 50) फिलहाल लगभग 20.32 के पी/ई रेश्यो (P/E Ratio) पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि यह ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इतने वैल्यूएशन पर विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए मजबूत प्रोत्साहन की जरूरत होती है। लेकिन, भारतीय शेयर्स में एनआरआई निवेशकों के लिए टैक्स का माहौल काफी जटिल है। डिविडेंड, कैपिटल गेन्स और इंटरेस्ट इनकम पर लगने वाले ये नियम भारत को दूसरे ग्लोबल डेस्टिनेशंस की तुलना में कम आकर्षक बनाते हैं।

एनआरआई टैक्स के मुख्य नुकसान

एनआरई (NRE) और एफसीएनआर (FCNR) अकाउंट्स से मिलने वाला इंटरेस्ट भारत में टैक्स-फ्री रहता है। लेकिन, एनआरओ (NRO) अकाउंट्स से होने वाली इनकम पर 30% टैक्स के साथ सरचार्ज और सेस भी लगता है, साथ ही टीडीएस (TDS) भी काटा जाता है। भारतीय इक्विटी पर कैपिटल गेन्स की बात करें तो, शुरुआती ₹1.25 लाख की एग्जेंप्शन लिमिट के बाद शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) पर 20% और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) पर 12.5% टैक्स लगता है। एनआरआई के लिए एक बड़ी दिक्कत यह है कि वे अपनी बेसिक ₹2.5 लाख की एग्जेंप्शन लिमिट का कोई भी न इस्तेमाल किया हुआ हिस्सा कैपिटल गेन्स के मुकाबले आगे नहीं ले जा सकते। यह रेजिडेंट इंडियंस के बिल्कुल विपरीत है और इसका मतलब है कि छोटे-मोटे गेन्स पर भी तुरंत टैक्स लग सकता है, जिससे नेट रिटर्न कम हो जाता है।

ग्लोबल टैक्स प्रतिद्वंद्वी दे रहे बढ़त

भारत के एनआरआई टैक्स नियम प्रमुख एनआरआई निवेश हब की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी लगते हैं। उदाहरण के लिए, UAE में कोई पर्सनल इनकम या कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है। सिंगापुर विदेशी आय पर टैक्स नहीं लगाता और अनुकूल डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स (DTAA) प्रदान करता है। इन संधियों के माध्यम से, एनआरआई भारतीय म्यूचुअल फंड निवेशों पर शून्य कैपिटल गेन्स टैक्स का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड को अक्सर संधियों की व्याख्याओं के तहत सीधे इक्विटी से अलग माना जाता है और केवल निवास के देश में कर लगाया जाता है। यह तुलना दर्शाती है कि भारत का टैक्स ढांचा एनआरआई के लिए पूंजी को अधिक टैक्स-कुशल देशों की ओर ले जाने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है।

वैश्विक जोखिमों के बीच विदेशी निवेशकों का पीछे हटना

2026 की शुरुआत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने भारतीय इक्विटी की ओर सावधानी दिखाई। दिसंबर 2025 में, एफपीआई को $18.8 अरब का आउटफ्लो (पैसे बाहर जाना) देखा गया, जिसके बाद जनवरी 2026 में $3.95 अरब का आउटफ्लो हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 10 महीनों में कुल एफपीआई आउटफ्लो लगभग $16.7 अरब रहा। यह आउटफ्लो बढ़ते वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों, 2026 के दौरान भारतीय रुपये में 4.5% की गिरावट और उच्च बाजार वैल्यूएशन से जुड़ा है। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने कुछ सहारा दिया, लेकिन कुल मिलाकर विदेशी निवेशक की भावना इन मैक्रो-इकोनॉमिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण कम जोखिम वाली संपत्तियों की ओर एक कदम का संकेत दे रही थी।

नीतिगत कमियां प्रतिस्पर्धा को बाधित करती हैं

भारत की जटिल और प्रतिबंधात्मक एनआरआई टैक्स व्यवस्था एक संरचनात्मक बाधा के रूप में काम करती है। हाल के बजट सुधारों ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने और विदेशी निवेशकों (PROIs) के लिए व्यक्तिगत सीमा 10% और समग्र सीमा 24% तक बढ़ाने की कोशिश की है। हालांकि, ये बदलाव गेन्स पर मुख्य टैक्स देनदारियों या कैपिटल गेन्स के मुकाबले बेसिक एग्जेंप्शन के प्रभावी उपयोग को संबोधित नहीं करते हैं। अनुकूल न्यायक्षेत्रों में एनआरआई के लिए म्यूचुअल फंड गेन्स पर शून्य टैक्स की संभावना और भारत की स्पष्ट टैक्स दरों के बीच का अंतर एक स्पष्ट प्रतिस्पर्धी नुकसान को उजागर करता है। यह स्थिति भारत के लिए स्थिर, दीर्घकालिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करने में एक निरंतर चुनौती पेश करती है, खासकर उन देशों की तुलना में जिनके पास अधिक फायदेमंद टैक्स संधियां या सरल घरेलू टैक्स संरचनाएं हैं। अधिक अनुकूल टैक्स वातावरण में पूंजी के जाने का जोखिम भारतीय बाजार की लिक्विडिटी के लिए एक लगातार चिंता का विषय बना हुआ है।

भविष्य की नीतिगत जरूरतें

वर्तमान चुनौतियों के बावजूद, भारत की आर्थिक विकास गति आकर्षक बनी हुई है। बजट 2026 में नियमों को सुव्यवस्थित करने और विदेशी निवेशक पहुंच को बढ़ावा देने के कदमों से विदेशी पूंजी को आकर्षित करने का इरादा झलकता है। फिर भी, कैपिटल गेन्स और एनआरओ अकाउंट आय का टैक्स ट्रीटमेंट एनआरआई के लिए प्रमुख विचार बने हुए हैं। भारत के टैक्स ढांचे को वैश्विक मानकों और प्रतिस्पर्धी वित्तीय केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले डीटीएए लाभों के साथ संरेखित करने वाले भविष्य के नीतिगत समायोजन, वैश्विक भारतीय प्रवासियों के लिए भारत की अपील को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

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