Income Tax Filing 2025-26: जरूरी दस्तावेज़ और डेडलाइन की पूरी जानकारी

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AuthorKaran Malhotra|Published at:
Income Tax Filing 2025-26: जरूरी दस्तावेज़ और डेडलाइन की पूरी जानकारी
Overview

आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष (FY) 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया बताई है। फॉर्म 16, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और डिडक्शन के प्रूफ जैसे जरूरी दस्तावेज़ तैयार रखें। ई-फाइलिंग पोर्टल वेरिफिकेशन, इनकम रिपोर्टिंग, डिडक्शन क्लेम, TDS रिकंसीलिएशन और फाइनल सबमिशन में मदद करता है। पेनल्टी से बचने के लिए समय पर फाइलिंग महत्वपूर्ण है, जिसकी अलग-अलग टैक्सपेयर्स के लिए अलग-अलग डेडलाइन हैं।

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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज़

वित्तीय वर्ष (FY) 2025-26 के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को सटीक और सुचारू रूप से फाइल करने के लिए, आपको महत्वपूर्ण वित्तीय और टैक्स दस्तावेज़ इकट्ठा करने होंगे। इसमें आपके नियोक्ता से फॉर्म 16, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS), और आपके द्वारा क्लेम किए जाने वाले किसी भी डिडक्शन का प्रूफ शामिल है। ये दस्तावेज़ तैयार रखने से आपको अपनी इनकम सही ढंग से रिपोर्ट करने, योग्य डिडक्शन का दावा करने, पहले से भुगतान किए गए टैक्स को वेरिफाई करने और आयकर विभाग के साथ संभावित समस्याओं से बचने में मदद मिलती है।

तैयार करने के लिए मुख्य दस्तावेज़:

  • सैलरी और टैक्स रिकॉर्ड: नियोक्ताओं से फॉर्म 16। साथ ही, फॉर्म 16A या 16B अगर आपको TDS के साथ नॉन-सैलरी इनकम मिली है।
  • टैक्स रिकंसीलिएशन: सभी टैक्स क्रेडिट की क्रॉस-चेकिंग के लिए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और फॉर्म 26AS बहुत ज़रूरी हैं।
  • आय का प्रूफ: ब्याज दर्शाने वाले बैंक स्टेटमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, कैपिटल गेन के दस्तावेज़, डिविडेंड इनकम का विवरण और किराये की आय के रिकॉर्ड।
  • डिडक्शन प्रूफ: सेक्शन 80C (जैसे PPF, LIC, ELSS, ट्यूशन फीस), सेक्शन 80D (हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम), NPS योगदान, होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और डोनेशन रसीद (सेक्शन 80G) के तहत डिडक्शन के लिए दस्तावेज़।
  • अन्य जरूरी चीजें: एक लिंक्ड PAN और आधार कार्ड, और किसी भी रिफंड को प्राप्त करने के लिए प्री-वैलिडेटेड बैंक खाता।

टैक्स प्रोफेशनल अक्सर जून के मध्य तक तैयारी शुरू करने का सुझाव देते हैं, क्योंकि नियोक्ता आमतौर पर 15 जून के आसपास फॉर्म 16 जारी करते हैं। FY 2025-26 के लिए, फॉर्म 16 की उम्मीद 15 जून, 2026 तक करें।

ई-फाइलिंग प्रक्रिया स्टेप-बाय-स्टेप

सरकार के ई-फाइलिंग पोर्टल से अपना ITR जमा करना आसान है। अपने PAN और पासवर्ड से लॉग इन करने के बाद, आपको सबसे पहले अपने व्यक्तिगत विवरणों को वेरिफाई करना होगा, जो अक्सर पहले से भरे होते हैं। इसके बाद, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और बैंक इंटरेस्ट व डिविडेंड जैसी अन्य आय सहित अपनी सभी आय के स्रोतों को सही ढंग से रिपोर्ट करें। यदि आप पुरानी टैक्स व्यवस्था का उपयोग कर रहे हैं, तो चैप्टर VI-A के तहत डिडक्शन का दावा करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे आपके प्रूफ से मेल खाते हों।

फॉर्म 16/16A की तुलना AIS/फॉर्म 26AS से करके अपने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) और भुगतान किए गए टैक्स का मिलान करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद पोर्टल आपकी कुल आय और देय टैक्स की गणना करेगा। कोई भी बकाया टैक्स चुकाने से पहले इस गणना की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। ई-वेरिफिकेशन के बाद आपका रिटर्न सबमिट माना जाएगा, जिसे आधार OTP, नेट बैंकिंग या अन्य तरीकों का उपयोग करके 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। अपने रिकॉर्ड के लिए अपना ITR-V पावती संभाल कर रखें।

फाइलिंग की डेडलाइन और पेनल्टी

FY 2025-26 के लिए अपना ITR फाइल करने की डेडलाइन आपके टैक्सपेयर कैटेगरी पर निर्भर करती है:

  • व्यक्ति (बिना टैक्स ऑडिट के, जैसे सैलरी वाले, ITR-1, ITR-2): 31 जुलाई, 2026।
  • बिज़नेस और पेशेवर (बिना टैक्स ऑडिट के, जैसे ITR-3, ITR-4): 31 अगस्त, 2026।
  • टैक्स ऑडिट की आवश्यकता वाले टैक्सपेयर्स: 31 अक्टूबर, 2026।

आप 31 दिसंबर, 2026 तक एक विलंबित रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसमें पेनल्टी लगेगी। मूल नियत तारीख तक फाइल करने में विफल रहने पर सेक्शन 234F के तहत ₹5,000 (या ₹1,000 यदि आपकी आय ₹5 लाख से अधिक नहीं है) का लेट फाइलिंग शुल्क लग सकता है, साथ ही सेक्शन 234A के तहत बकाया टैक्स पर ब्याज भी देना होगा।

सटीकता के लिए AIS और फॉर्म 26AS का उपयोग

एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और फॉर्म 26AS आपके ITR की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं। AIS टैक्स अधिकारियों को रिपोर्ट किए गए वित्तीय लेनदेन का एक व्यापक सारांश प्रदान करता है, जिसमें सैलरी, ब्याज, डिविडेंड और सिक्योरिटीज ट्रेडिंग शामिल हैं। फॉर्म 26AS एक टैक्स पासबुक की तरह काम करता है, जिसमें TDS, TCS, एडवांस टैक्स और सेल्फ-असेसमेंट टैक्स भुगतान का विवरण होता है। फाइलिंग से पहले अपने रिकॉर्ड से इनकी तुलना करने से किसी भी गलती को पकड़ने और ठीक करने में मदद मिलती है, जिससे भविष्य में नोटिस से बचा जा सकता है।

टैक्स व्यवस्था और डिडक्शन के बीच चुनाव

टैक्सपेयर्स के पास पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था के बीच चुनने का विकल्प होता है। पुरानी व्यवस्था कई डिडक्शन की अनुमति देती है, विशेष रूप से सेक्शन 80C (PPF, LIC, ELSS, ट्यूशन फीस जैसे निवेश के लिए ₹1.5 लाख तक), सेक्शन 80D (स्वास्थ्य बीमा), सेक्शन 80E (शिक्षा ऋण ब्याज), और सेक्शन 80G (दान)। नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स दरें कम हैं लेकिन आम तौर पर ये डिडक्शन की अनुमति नहीं देती है। आपको उस व्यवस्था को चुनना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप आपके विशेष निवेश और खर्च की आदतों के आधार पर सबसे कम टैक्स देनदारी हो।

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