क्रेडिट रिपोर्ट में गलतियाँ? ऐसे करें सुधार, जानें RBI का 30 दिन का नियम

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AuthorAditya Rao|Published at:
क्रेडिट रिपोर्ट में गलतियाँ? ऐसे करें सुधार, जानें RBI का 30 दिन का नियम

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आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में एक छोटी सी गलती भी लोन एप्लीकेशन खारिज करवा सकती है या आपको महंगा पड़ सकता है। जानें कैसे अपनी रिपोर्ट चेक करें, गलत एंट्री पहचानें और **30** दिन की समय-सीमा के अंदर सुधरवाएं।

क्या हुआ?

आपकी क्रेडिट रिपोर्ट, यानी आपका फाइनेंशियल स्कोरकार्ड, भारत में लोन देने वाली कंपनियों के लिए बहुत अहम है। इसी के आधार पर तय होता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं और किस ब्याज दर पर। लेकिन, कई बार इस रिपोर्ट में गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे, बंद हो चुका लोन 'एक्टिव' दिखना या सही समय पर चुकाए गए बिल पर लेट पेमेंट का निशान। अगर रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी है, तो लोन मिलना मुश्किल हो सकता है या ब्याज दरें बढ़ सकती हैं।

उधार लेने वालों के लिए सटीकता क्यों ज़रूरी?

बैंक और नॉन-बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनियां (NBFCs) रिस्क के आधार पर ब्याज दरें तय करती हैं। अगर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में ज़्यादा कर्ज़ या पेमेंट चूकने का इतिहास दिखता है, तो आपको 'हाई-रिस्क' बॉरोअर माना जा सकता है। ऐसे में, या तो आपका लोन अप्लाईशन रिजेक्ट हो सकता है या फिर आपको ज़्यादा ब्याज दर चुकानी पड़ सकती है। इसलिए, रिपोर्ट में 100% सटीकता ज़रूरी है, यह सीधे तौर पर आपकी पैसे उधार लेने की क्षमता और लागत को प्रभावित करता है।

चार बड़े क्रेडिट ब्यूरो

भारत में, CIBIL, Experian, CRIF High Mark और Equifax ये चार मुख्य क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां आपका क्रेडिट डेटा रखती हैं। अक्सर लोग सिर्फ एक ही रिपोर्ट चेक करते हैं, जो कि एक गलती है। अलग-अलग बैंक अलग-अलग ब्यूरो को डेटा रिपोर्ट करते हैं, इसलिए किसी एक रिपोर्ट में गलती हो सकती है जो दूसरी में न हो। समझदारी इसी में है कि लोन अप्लाई करने का इंतज़ार न करें, बल्कि इन चारों ब्यूरो से अपनी प्रोफाइल समय-समय पर चेक करते रहें।

सुधार की प्रक्रिया कैसे शुरू करें?

अगर आपको कोई गलती मिलती है, तो इसे ठीक करने का तरीका काफी सीधा और ज़्यादातर डिजिटल है। सबसे पहले, गलती को साफ-साफ लिखें। अगर कोई लोन बंद होने के बाद भी 'एक्टिव' दिख रहा है, तो लोन क्लोजर लेटर या 'नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट' (No Dues Certificate) इकट्ठा करें। अगर लेट पेमेंट का निशान गलत है, तो पेमेंट रसीदें या बैंक स्टेटमेंट सेव करें जिसमें पेमेंट की तारीख दिख रही हो।

सबूत तैयार होने के बाद, जिस क्रेडिट ब्यूरो में गलती दिख रही है, उसकी वेबसाइट पर जाएं। चारों ब्यूरो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल (Dispute Resolution Portal) की सुविधा देते हैं। आपको उस अकाउंट को चुनना होगा, गलती बतानी होगी और अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजने से बचें, हमेशा साफ स्कैन की हुई कॉपी का इस्तेमाल करें।

30 दिन का नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को तय समय-सीमा के अंदर विवादों को सुलझाना होता है। एक बार जब आप सही डिस्प्यूट सबमिट कर देते हैं, तो ब्यूरो जानकारी वेरिफाई करने के लिए लेंडर से संपर्क करता है। अगर लेंडर गलती की पुष्टि करता है, तो ब्यूरो आपकी रिपोर्ट अपडेट करता है। आम तौर पर, पूरी प्रक्रिया 30 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। अगर देरी होती है, तो आपको ब्यूरो और ज़रूरत पड़ने पर लेंडर के नोडल ऑफिसर (Nodal Officer) से संपर्क करने का अधिकार है।

निवेशक क्या ट्रैक करें?

सिर्फ डिस्प्यूट सबमिट कर देना समाधान नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में फाइनल अपडेट क्या हुआ है, इस पर नज़र रखें। डिस्प्यूट फाइल करने के 30 से 45 दिनों के बाद अपनी रिपोर्ट दोबारा चेक करें। अगर स्टेटस में कोई बदलाव नहीं आया है, तो फिर से लेंडर से या ब्यूरो की सपोर्ट टीम से संपर्क करें। जो लोग अक्सर लोन लेते हैं या जिनके पास कई क्रेडिट लाइन हैं, उनके लिए इस रिव्यू को साल में दो बार करना अपनी फाइनेंशियल स्थिति को सुरक्षित रखने का एक आसान तरीका है।

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Disclaimer:This article is published for informational purposes only. While reasonable efforts are made to ensure accuracy, completeness, and timeliness, readers are encouraged to independently verify information before making any decisions based on the content. The views and information presented are subject to editorial review and may be updated without notice.