कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सभी सब्सक्राइबर्स को ई-नॉमिनेशन (e-Nomination) प्रक्रिया पूरी करने की सख्त हिदायत दी है। संगठन ने साफ किया है कि नॉमिनी न होने की स्थिति में खाताधारक की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों को भविष्य निधि (PF), पेंशन और बीमा राशि के क्लेम में काफी दिक्कतें आ सकती हैं।
ई-नॉमिनेशन क्यों है ज़रूरी?
EPFO के अनुसार, अगर किसी सदस्य ने नॉमिनी को रजिस्टर नहीं किया है, तो उनके निधन के बाद परिवार के सदस्यों को पीएफ, पेंशन और बीमा के लाभ प्राप्त करने के लिए लंबा और जटिल कानूनी रास्ता अपनाना पड़ सकता है। हालांकि, नॉमिनी न होने पर भी यह पैसा गायब नहीं होता, लेकिन क्लेम करने की प्रक्रिया आसान डिजिटल ट्रांजेक्शन से बदलकर एक समय लेने वाली कानूनी कार्रवाई बन जाती है। EPFO ने इस बात पर जोर दिया है कि सिर्फ नाम दर्ज करना काफी नहीं है, बल्कि आधार-आधारित ई-सिग्नेचर वेरिफिकेशन के साथ प्रक्रिया पूरी करना कानूनी रूप से मान्य है।
क्यों मायने रखता है नॉमिनेशन?
खासकर कई लोगों के लिए पीएफ खाता परिवार के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट होता है। एक रजिस्टर्ड नॉमिनी होने से EPFO ऐसे फंड्स को नामित व्यक्ति को बिना किसी देरी के सीधे ट्रांसफर कर सकता है। जब नॉमिनी नहीं होता, तो 'योग्य परिवार सदस्य' की कानूनी परिभाषा लागू होती है, लेकिन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बेहद मुश्किल हो जाती है।
बिना नॉमिनी के, जीवित परिवार के सदस्यों को अक्सर फंड पर अपना दावा साबित करने के लिए कई कानूनी दस्तावेज, जैसे सक्सेशन सर्टिफिकेट या एफिडेविट, जमा करने पड़ते हैं। इस डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया में महीनों लग सकते हैं, जिससे उस पैसे के मिलने में देरी होती है जिसकी परिवार को एक संकट के समय में तत्काल आवश्यकता हो सकती है।
सिर्फ बचत से बढ़कर फायदे
आम तौर पर पीएफ खाते को सिर्फ रिटायरमेंट सेविंग के तौर पर देखा जाता है। लेकिन, नॉमिनेशन तीन महत्वपूर्ण घटकों को कवर करता है:
- EPF का जमा हुआ corpus.
- कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के लाभ.
- कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) के लाभ, जो कर्मचारी के वेतन के आधार पर जीवन बीमा भुगतान प्रदान करता है।
एक सिंगल ई-नॉमिनेशन फॉर्म इन सभी लाभों को कवर करता है। यदि नॉमिनेशन गायब है, तो परिवार को इन प्रत्येक मद के लिए अलग-अलग वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, जिससे प्रशासनिक बोझ काफी बढ़ जाता है।
3 साल की निष्क्रियता का जोखिम
EPFO सदस्य की मृत्यु के बाद खातों की स्थिति पर भी ध्यान आकर्षित करता है। जबकि खाते सीमित अवधि तक ब्याज अर्जित करते रहते हैं, यह अनिश्चित काल के लिए नहीं है। यदि 3 साल तक कोई क्लेम फाइल नहीं किया जाता है और खाता निष्क्रिय रहता है, तो इसे 'इनऑपरेटिव' (Inoperative) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक बार खाता इनऑपरेटिव चिह्नित हो जाने पर, यह ब्याज अर्जित करना बंद कर देता है, जिससे लाभार्थियों के लिए उपलब्ध कुल मूल्य लंबे समय में कम हो सकता है।
खाते को सुरक्षित कैसे करें?
सब्सक्राइबर्स यूनिफाइड पोर्टल (UAN portal) के माध्यम से सीधे अपने नॉमिनेशन को अपडेट कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है। खाताधारकों को लॉग इन करना होगा, 'मैनेज' (Manage) टैब पर जाना होगा और 'ई-नॉमिनेशन' (E-nomination) का चयन करना होगा।
यह महत्वपूर्ण है कि उपयोगकर्ता आधार के माध्यम से प्रमाणीकरण सुनिश्चित करें। एक आम गलती नॉमिनेशन को 'पेंडिंग' (Pending) या 'ड्राफ्ट' (Draft) स्थिति में छोड़ देना है। आधार-आधारित ई-सिग्नेचर पूरा होने के बाद, नॉमिनेशन EPFO रिकॉर्ड में अपडेट हो जाता है, और भविष्य के दावों के लिए आमतौर पर किसी और फिजिकल पेपरवर्क की आवश्यकता नहीं होती है।
