CBSE डिजिटल मार्किंग सिस्टम पर SC की चिंता, छात्रों की शिकायतों पर जांच शुरू

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AuthorAditi Chauhan|Published at:
CBSE डिजिटल मार्किंग सिस्टम पर SC की चिंता, छात्रों की शिकायतों पर जांच शुरू

सुप्रीम कोर्ट CBSE की डिजिटल उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रणालीगत (Systemic) समस्याओं की जांच कर रहा है। छात्रों की शिकायतों के बाद सरकार ने सुधारों का प्रस्ताव देने के लिए एक सदस्यीय समिति बनाई है, जिसमें सॉलिसिटर जनरल अदालत की सहायता कर रहे हैं।

CBSE के डिजिटल मूल्यांकन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) द्वारा इस्तेमाल की जा रही डिजिटल मार्किंग प्रणाली पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अगुवाई वाली पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि छात्रों को ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया में खामियों के कारण लगातार निराशा का सामना करना पड़ा है, जिसमें स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन शामिल है।

छात्रों की शिकायतों का समाधान

राकेश बिनजोला द्वारा दायर एक जनहित याचिका (Public Interest Litigation) को संबोधित करते हुए, अदालत ने स्वीकार किया कि याचिका में उठाए गए विशिष्ट अंक पत्र विसंगतियों को काफी हद तक सुलझा लिया गया है। हालांकि, पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि डिजिटल मूल्यांकन ढांचे के भीतर व्यापक, प्रणालीगत समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इन मुद्दों को हल करने के लिए, अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की सहायता ली है, जो एक adversarial कानूनी प्रक्रिया के बजाय सहयोगात्मक समाधान की ओर एक कदम है।

सरकार ने बनाई सुधार समिति

सरकार ने अदालत को सूचित किया कि एस. राधा चौहान की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग वर्तमान में मूल्यांकन प्रणाली की गहन समीक्षा कर रहा है। इस समिति को रिपोर्ट किए गए तकनीकी और प्रक्रिया-संबंधी मुद्दों के मूल कारणों की पहचान करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक प्रणालीगत सुधारों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया है।

आगे की सुनवाई और संभावित बदलाव

चल रही कानूनी कार्यवाही में डिजिटल मार्किंग प्रणाली को नियंत्रित करने वाले नियमों को औपचारिक बनाने और दीर्घकालिक सुधारों की निगरानी के लिए एक उच्च-शक्ति समिति की स्थापना की संभावना के अनुरोध भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता अंक और कक्षा उपस्थिति आवश्यकताओं के संबंध में छात्रों को राहत मांगी है, जो चल रहे मूल्यांकन मुद्दों से प्रभावित हो सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को सुधारों की प्रगति और CBSE द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर विस्तृत अपडेट प्रदान करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होनी है, जो बोर्ड के मूल्यांकन मानकों में संभावित बदलावों और छात्र प्रवेश तथा अकादमिक समय-सीमा पर उनके प्रभाव को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी।

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