FSSAI पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला: 2 हफ्ते में बताएं, पैक्ड फूड पर वार्निंग लेबल कब?

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AuthorAditi Chauhan|Published at:
FSSAI पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला: 2 हफ्ते में बताएं, पैक्ड फूड पर वार्निंग लेबल कब?

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को अगले 2 हफ्तों में यह तय करने का आदेश दिया है कि क्या चीनी, नमक और फैट की अधिक मात्रा वाले पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल (Warning Labels) लगाए जाएंगे। कोर्ट ने रेगुलेटर से सवाल किया कि वे सीधे स्वास्थ्य चेतावनियों के बजाय टैबुलर डिस्क्लोजर पर क्यों भरोसा कर रहे हैं, जिससे पैक्ड फूड इंडस्ट्री के लिए नए नियम और कंप्लायंस की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।

लेबलिंग के नियमों पर घमासान

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को पैक्ड फूड आइटम्स पर फ्रंट-ऑफ-पैक वार्निंग लेबल लागू करने के फैसले को अंतिम रूप देने का सख्त आदेश दिया है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने रेगुलेटर की देरी पर नाराजगी जताई और सवाल उठाया कि क्या यह अथॉरिटी पब्लिक हेल्थ के हितों पर इंडस्ट्री के हितों को प्राथमिकता दे रही है।

यह विवाद इस बात पर केंद्रित है कि उपभोक्ताओं को न्यूट्रिशनल जोखिमों के बारे में कैसे सूचित किया जाए। जहां पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) ने हाई शुगर, सॉल्ट या फैट कंटेंट के लिए बोल्ड इंडिकेटर्स जैसे स्पष्ट, फ्रंट-ऑफ-पैक वार्निंग लेबल की मांग की है, वहीं FSSAI ने एक टैबुलर फॉर्मेट का प्रस्ताव दिया है जिसके लिए उपभोक्ताओं को दैनिक भत्ते (Daily Allowances) की गणना करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस अप्रोच से बेहद असंतुष्ट दिखी। कोर्ट ने कहा कि यह पब्लिक हेल्थ के लिए तुरंत कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान करने में विफल रहता है, खासकर बच्चों के लिए। कोर्ट ने विशेष रूप से रेगुलेटर से पूछा कि वे पारदर्शी, उपभोक्ता-अनुकूल लेबलिंग प्रथाओं को अपनाने के बजाय खाद्य निर्माताओं के व्यावसायिक हितों का पक्ष लेते क्यों दिख रहे हैं।

FMCG सेक्टर पर संभावित असर

इन्वेस्टर्स और फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) सेक्टर के लिए, यह रेगुलेटरी डेवलपमेंट महत्वपूर्ण अनिश्चितता पैदा करता है। यदि कोर्ट फ्रंट-ऑफ-पैक वार्निंग लेबल को अनिवार्य करता है, तो पैक्ड फूड कंपनियों को तुरंत ऑपरेशनल चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

सबसे पहले, कंप्लायंस और पैकेजिंग की लागत बढ़ने का खतरा है। उत्पाद पोर्टफोलियो में अनिवार्य रूप से पैकेजिंग का रीडिजाइन करने के लिए लेबल अपडेट करने हेतु कैपिटल स्पेंडिंग की आवश्यकता होगी, जो स्नैक्स, बेवरेजेज और प्रोसेस्ड फूड्स के निर्माताओं के लिए शॉर्ट-टर्म प्रॉफिट मार्जिन को प्रभावित कर सकता है। दूसरे, प्रमुख वार्निंग लेबल की उपस्थिति उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। विशिष्ट अवयवों में उच्च माने जाने वाले उत्पादों की मांग में बदलाव देखा जा सकता है, जिससे कंपनियों को इन लेबलों से बचने के लिए अपने उत्पादों को रीफॉर्मूलेट करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिसमें और भी अधिक लागत और रिसर्च की आवश्यकता होगी।

रेगुलेटरी डेवलपमेंट पर नजर

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और FSSAI को इस मामले पर अपनी अंतिम स्थिति प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह की मोहलत दी है। FMCG स्पेस में इन्वेस्टर इस समय-सीमा पर बारीकी से नजर रख सकते हैं, क्योंकि अंतिम निर्णय भारत में खाद्य लेबलिंग कानूनों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। उद्योग के लिए मुख्य मॉनिटर करने योग्य बात लेबलिंग का फॉर्मेट होगा - क्या अथॉरिटी कोर्ट द्वारा पसंद की जाने वाली स्पष्ट, व्याख्यात्मक चेतावनियों को अपनाती है या वर्तमान में प्रस्तावित टैबुलर सूचना प्रकटीकरण के साथ बनी रहती है। किसी भी सख्त, अधिक दृश्यमान चेतावनियों की ओर कोई भी कदम भारतीय बाजार में काम करने वाले कई खाद्य निर्माताओं के लिए उत्पाद पोर्टफोलियो और मार्केटिंग रणनीतियों की समीक्षा की आवश्यकता को बढ़ाएगा।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.