बैलेट पेपर से ही होंगे चुनाव
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 26 मई को होने वाले पंजाब के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) को अनिवार्य बनाने से इनकार कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की अगुवाई वाली एक न्यायिक पीठ ने कहा कि पंजाब नगरपालिका चुनाव नियमों के तहत, EVM उपलब्ध होने के बावजूद, बैलेट पेपर और पारंपरिक मतपेटियों के उपयोग की अनुमति है।
यह नियम उन मतदाताओं की मदद के लिए बनाए रखे गए हैं जिन्हें साक्षरता और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे यदि आवश्यक हो तो पेपर बैलेट पर वापस लौटने की अनुमति मिलती है।
याचिकाओं का समय था अहम
कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी चुनौतियों के समय ने उसे EVM के उपयोग का आदेश देने से रोक दिया।
13 मई को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ, बैलेट पेपर के उपयोग पर सवाल उठाने वाली याचिकाएं काफी देर से, 18 से 19 मई के बीच दायर की गईं।
हालांकि कोर्ट ने माना कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसले आम तौर पर EVM का पक्ष लेते हैं, लेकिन देर से हुई दायरगी के कारण कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सका।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा बैलेट पेपर का चुनाव सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों के विपरीत था।
कोर्ट ने उनकी मांग खारिज कर दी लेकिन उन्हें चुनावी प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति दी। पंजाब सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने भी इन याचिकाओं की स्वीकार्यता पर आपत्तियां उठाई थीं।
वोटों की गिनती 29 मई को निर्धारित है।
चुनावी प्रणाली की पहुंच
यह फैसला नई तकनीक अपनाने और सभी मतदाताओं, विशेषकर विविध क्षेत्रों में उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के बीच चल रहे संतुलन को उजागर करता है।
कुछ मतदाताओं के लिए संभावित कठिनाइयों की कोर्ट की स्वीकृति, मतदान प्रणालियों में लचीलेपन की आवश्यकता पर जोर देती है।
हालांकि, याचिकाओं की देर से दायरगी ने चुनाव नियमों के अनुपालन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
यह फैसला स्थानीय चुनावों में मतदान विधियों को लेकर भविष्य की चुनौतियों को आकार दे सकता है, जो चुनाव की समय-सीमा और प्रक्रियाओं का पालन करने के महत्व को रेखांकित करता है।
सुप्रीम कोर्ट की EVM की प्राथमिकता के बावजूद बैलेट पेपर की अनुमति, चुनावी सुधारों के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण का सुझाव देती है जो दक्षता और समावेशिता दोनों पर विचार करता है।
