ITR Forms FY26: टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ी, अब 31 अगस्त तक करें फाइल

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AuthorKaran Malhotra|Published at:
ITR Forms FY26: टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ी, अब 31 अगस्त तक करें फाइल

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ITR फॉर्म जारी कर दिए हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ITR-3 और ITR-4 (बिना ऑडिट वाले मामलों) के लिए फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ाकर **31 अगस्त, 2026** कर दी गई है। इस बार ITR-1 को भी ज़्यादा टैक्सपेयर्स के लिए आसान बनाया गया है, वहीं ट्रेडर्स के लिए ज़रूरी खुलासे बढ़ाए गए हैं।

क्या हुआ है?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के अपडेटेड फॉर्म जारी कर दिए हैं। इस सीजन का एक बड़ा अपडेट यह है कि ITR-3 और ITR-4 फॉर्म के लिए, खासकर उन मामलों में जहां ऑडिट की ज़रूरत नहीं है, फाइलिंग की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 अगस्त, 2026 कर दिया गया है। यह कदम टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स को स्टैंडर्ड 31 जुलाई की तारीख से एक महीना ज़्यादा समय देता है ताकि वे अपने रिटर्न तैयार कर सकें और फाइल कर सकें। फॉर्म्स में किए गए ये अपडेट्स आम टैक्सपेयर्स के लिए फाइलिंग को आसान बनाने और एक्टिव ट्रेडिंग और कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन में शामिल लोगों के लिए डेटा ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के बीच संतुलन बनाने का लक्ष्य रखते हैं।

ज़्यादा टैक्सपेयर्स के लिए ITR-1 हुआ आसान

जो टैक्सपेयर्स सरलीकृत ITR-1 (सहज) फॉर्म का उपयोग करके फाइल करते हैं, उनके लिए इस साल ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी। इस फॉर्म को अब दो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ से होने वाली आय को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है, जबकि पहले एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी होने पर टैक्सपेयर्स को अक्सर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ITR-2 फॉर्म पर स्विच करना पड़ता था। इसके अलावा, लिस्टेड इक्विटीज़ और इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स से लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) कमाने वाले व्यक्ति, जिनकी राशि ₹1.25 लाख तक सीमित है, अब इस आय को सीधे ITR-1 के ज़रिए रिपोर्ट कर सकते हैं। ये बदलाव सीधे-सादे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो वाले कई सैलरीड इंडिविजुअल्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कंप्लायंस के बोझ को कम करते हैं।

ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा निगरानी

जबकि ITR-1 को सरल बनाया गया है, ITR-2 और ITR-3 जैसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स के लिए रिपोर्टिंग की ज़रूरतें और ज़्यादा विस्तृत हो गई हैं। ITR-2 फॉर्म अब कैपिटल गेन्स के लिए ट्रांजैक्शन-लेवल डेटा की मांग करता है। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स को हर एसेट क्लास के लिए स्पेसिफिक डिटेल्स रिपोर्ट करनी होंगी, जिसमें एक्विजिशन डेट्स, सेल डेट्स, परचेज़ कॉस्ट्स और परिणामी टैक्स ट्रीटमेंट शामिल हैं। शेयर बायबैक ट्रांजैंक्शंस से होने वाले नुकसान को स्पेशली डिस्क्लोज़ करने के लिए एक नया फील्ड भी जोड़ा गया है, जो पिछले फाइलिंग्स में अक्सर स्पष्टता की कमी वाला क्षेत्र रहा है।

ITR-3, जिसका उपयोग आमतौर पर बिज़नेस या प्रोफेशनल आय वाले लोगों द्वारा किया जाता है, उसके लिए टैक्स डिपार्टमेंट ने अलग रिपोर्टिंग कैटेगरीज़ स्थापित की हैं। टैक्सपेयर्स को अब फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O), इंट्राडे ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग और फॉरेन एक्सचेंज से होने वाली आय को अलग-अलग डिस्क्लोज़ करना होगा। यह रीस्ट्रक्चरिंग ट्रेडिंग से संबंधित आय धाराओं की कड़ी निगरानी की ओर एक कदम का संकेत देता है।

इन्वेस्टर्स को क्या ट्रैक करना चाहिए?

डिटेल्ड रिपोर्टिंग की ओर यह बदलाव दर्शाता है कि ITR फॉर्म्स में प्रदान किया गया डेटा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और टैक्सपेयर इन्फॉर्मेशन समरी (TIS) के साथ ज़्यादा करीब से अलाइन होगा। इन्वेस्टर्स फाइलिंग से पहले अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स को इन ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के साथ कितना अच्छा मेल खाते हैं, इसे ट्रैक कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन-लेवल डेटा की ज़रूरत का मतलब है कि किसी भी विसंगति से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नोट्स और ट्रेड कन्फर्मेशन का साफ रिकॉर्ड रखना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। 31 अगस्त की डेडलाइन नज़दीक आने के साथ, यह सुनिश्चित करना कि सभी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डेटा टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स के साथ रिकंसिल किए गए हैं, टैक्सपेयर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम बना हुआ है।

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