Imran Khan: मुंबई पुलिस का एक्टर को आदेश, 28 अक्टूबर तक छोड़ना होगा भारत

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AuthorKaran Malhotra|Published at:
Imran Khan: मुंबई पुलिस का एक्टर को आदेश, 28 अक्टूबर तक छोड़ना होगा भारत

एक्टर Imran Khan के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। मुंबई पुलिस और FRRO ने अमेरिकी नागरिक इमरान खान को **28 अक्टूबर** तक देश छोड़ने का नोटिस जारी किया है।

नियम का उल्लंघन और नोटिस

इमरान खान, जो एक अमेरिकी नागरिक और OCI (Overseas Citizen of India) कार्डहोल्डर हैं, उन्हें फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने नोटिस भेजा है। यह प्रशासनिक कार्रवाई उनके 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के बाद की गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट' का सीधा उल्लंघन है, जो विदेशी नागरिकों को भारत में राजनीतिक गतिविधियों या विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने से रोकता है।

कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे एक्टर

इमरान खान की कानूनी टीम इस नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। याचिका में तर्क दिया गया है कि पुलिस का यह आदेश 'अत्यधिक' है और कानून में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो OCI कार्डधारकों को शांतिपूर्ण सभाओं में भाग लेने से रोकता हो। यह मामला अब मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की बेंच के सामने सुनवाई के लिए रखा जाएगा।

राजनीतिक गलियारों में हलचल

यह मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के किरीट सोमैया, जिन्होंने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी, ने पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया है। वहीं, महा विकास अघाड़ी के नेता नाना पटोले, संजय राउत और एनसीपी की सुप्रिया सुले ने इसे असहमति को दबाने की कोशिश बताया है। अब सभी की नजरें बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जो OCI धारकों के राजनीतिक अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी नजीर बन सकता है।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.