ITR भरने की डेडलाइन छूटी? CBDT की राहत से पाएं TDS रिफंड, जानें पूरा प्रोसेस!

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AuthorSaanvi Reddy|Published at:
ITR भरने की डेडलाइन छूटी? CBDT की राहत से पाएं TDS रिफंड, जानें पूरा प्रोसेस!

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख चूक गए हैं, तो घबराएं नहीं! सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) की सेक्शन 119(2)(b) के तहत 'कंडोनेशन ऑफ डिले' (Condonation of Delay) प्रक्रिया से आप अपना TDS रिफंड क्लेम कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो किसी वास्तविक कठिनाई के कारण समय पर ITR फाइल नहीं कर पाए।

क्या हुआ?

जो टैक्सपेयर्स अपनी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) तय समय पर फाइल नहीं कर पाए, उन्हें अक्सर लगता है कि उनका काटा गया TDS (Tax Deducted at Source) का रिफंड हमेशा के लिए डूब गया। लेकिन, इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे हालातों के लिए खास नियम हैं। सेक्शन 139(8A) के तहत अपडेटेड ITR (U-ITR) फाइल करने का ऑप्शन तो है, लेकिन इससे रिफंड क्लेम नहीं किया जा सकता। डेडलाइन बीत जाने के बाद TDS की रकम वापस पाने के लिए, टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 119(2)(b) में दी गई 'कंडोनेशन ऑफ डिले' प्रक्रिया का इस्तेमाल करना होगा।

क्यों अपडेटेड ITR नहीं है समाधान?

अपडेटेड ITR की सुविधा, जो टैक्सपेयर्स को पिछली गलतियों को सुधारने में मदद करने के लिए लाई गई थी, उसमें फाइनेंशियल क्लेम को लेकर सख्त पाबंदियां हैं। सेक्शन 139(8A) के तहत, टैक्सपेयर्स पिछले चार असेसमेंट इयर्स के लिए रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन यह सेक्शन किसी भी तरह के रिफंड क्लेम करने की इजाजत नहीं देता। इसलिए, अगर आप TDS की रकम वापस पाना चाहते हैं, तो U-ITR प्रक्रिया पर निर्भर नहीं रह सकते। इस रास्ते से कोई रिफंड नहीं मिलेगा, जिससे यह उन टैक्सपेयर्स के लिए बेकार है जिनका मुख्य मकसद पहले से चुकाए गए या काटे गए टैक्स को वापस पाना है।

कंडोनेशन का रास्ता समझना

इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 119(2)(b) सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) को देर से हुई फाइलिंग के लिए कंडोनेशन (माफी) देने का अधिकार देता है। यह उन टैक्सपेयर्स के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जिन्होंने किसी असली कठिनाई या अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण डेडलाइन मिस कर दी। 1 अक्टूबर 2024 के एक CBDT सर्कुलर के मुताबिक, टैक्सपेयर्स संबंधित असेसमेंट इयर से पांच साल पहले तक की छूटी हुई ITRs के लिए कंडोनेशन ऑफ डिले अप्लाई कर सकते हैं। यह सर्कुलर इस राहत तंत्र का रेगुलेटरी आधार है।

एप्लीकेशन और अप्रूवल की प्रक्रिया

रिफंड पाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, टैक्सपेयर को कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। यह कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है; एप्लीकेशन संबंधित इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास फाइल करनी होगी। असेसिंग ऑफिसर (Assessing Officer) इस रिक्वेस्ट का मूल्यांकन, असली कठिनाई या मान्य, टाली न जा सकने वाली परिस्थितियों के सबूतों के आधार पर करेगा, जिसने समय पर रिटर्न फाइलिंग को रोका था।

अगर एप्लीकेशन मंजूर हो जाती है, तो टैक्सपेयर को कंडोनेशन का ऑर्डर मिलता है। यह ऑर्डर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि यह टैक्सपेयर को कंडोनेशन ऑर्डर का रेफरेंस देते हुए ITR फाइल करने की इजाजत देता है। एक बार जब रिटर्न फाइल हो जाता है और प्रोसेस हो जाता है, तो टैक्सपेयर उस खास असेसमेंट इयर से जुड़े TDS रिफंड का दावा करने के लिए योग्य हो जाता है।

जोखिम और क्या ध्यान रखें

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि कंडोनेशन एप्लीकेशन का अप्रूवल असेसिंग ऑफिसर के विवेक पर निर्भर करता है। हर रिक्वेस्ट मंजूर होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऑफिसर इस बात की सख्ती से जांच करेगा कि क्या स्थिति वाकई 'असली कठिनाई' की श्रेणी में आती है। टैक्सपेयर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास इस बात का समर्थन करने के लिए स्पष्ट, वेरिफायेबल डॉक्यूमेंटेशन हो कि वे समय पर फाइल क्यों नहीं कर पाए। नतीजा, दिए गए सबूतों की मजबूती पर बहुत हद तक निर्भर करेगा। इस स्थिति में किसी भी टैक्सपेयर के लिए मुख्य ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी एप्लीकेशन की स्थिति क्या है और देरी के क्या कारण बताए गए हैं, क्योंकि यही ऑफिसर के फैसले का आधार बनेंगे।

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