महाराष्ट्र सरकार ने 20 जुलाई को होने वाले FIFA World Cup 2026 फाइनल के लिए होटलों और रेस्टोरेंट्स को सुबह 4 बजे तक खुले रखने की इजाजत दे दी है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की मांग पर यह एक बार की छूट दी गई है, जिसका मकसद हॉस्पिटैलिटी रेवेन्यू को बढ़ावा देना है।
महाराष्ट्र के गृह विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य भर के फूड और बेवरेज आउटलेट्स के लिए विशेष छूट का आदेश जारी किया है। महाराष्ट्र पुलिस एक्ट, 1951 के तहत, अब रेस्टोरेंट, होटल और अन्य खाने-पीने की जगहें 20 जुलाई, 2026 की सुबह 4 बजे तक खुली रह सकेंगी। यह फैसला फुटबॉल प्रेमियों को FIFA World Cup फाइनल का लुत्फ उठाने की सुविधा देने के लिए लिया गया है।
हॉस्पिटैलिटी रेवेन्यू पर असर
नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के मुंबई चैप्टर की ओर से यह मांग की गई थी। बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स अक्सर ग्राहकों की भीड़ और प्रति ग्राहक खर्च को बढ़ाने का काम करते हैं। इस फैसले से राज्य सरकार व्यवसायों को इस मांग का फायदा उठाने का मौका दे रही है। हालांकि, इसका वास्तविक आर्थिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यक्तिगत प्रतिष्ठान देर रात की भीड़ को कितनी अच्छी तरह संभाल पाते हैं।
सुरक्षा और नियमों का पालन
इस विस्तार के साथ कुछ अहम जिम्मेदारियां भी जुड़ी हैं। सरकार ने सुरक्षा का जिम्मा व्यवसाय मालिकों पर डाला है। उन्हें अपने परिसर के अंदर और बाहर की भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त निजी सुरक्षा गार्ड तैनात करने होंगे। किसी भी आपराधिक गतिविधि या कानून-व्यवस्था की समस्या के लिए प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
इसके अलावा, सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मौजूदा कानूनों में कोई ढील नहीं दी गई है। सभी प्रतिष्ठानों को ध्वनि प्रदूषण नियमों और सुप्रीम कोर्ट व विभिन्न हाई कोर्टों के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। यह सुविधा केवल बंद जगहों पर संचालित होने वाले व्यवसायों के लिए है, और स्थानीय पुलिस को अगर शांति व्यवस्था बनाए रखने में जोखिम लगता है, तो वे किसी भी क्षेत्र में इस अनुमति को रद्द कर सकते हैं।
