AI के लिए भारत लाएगा नया कानून, 'लाइट-टच' पॉलिसी से हटेंगे कदम

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AuthorAditya Rao|Published at:
AI के लिए भारत लाएगा नया कानून, 'लाइट-टच' पॉलिसी से हटेंगे कदम

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए एक अलग कानूनी ढांचा बनाने पर विचार कर रहा है। यह कदम मौजूदा IT कानूनों पर निर्भरता को छोड़कर तेजी से विकसित हो रहे इस क्षेत्र को रेगुलेट करने की ओर एक बड़ा बदलाव है। इस बदलाव का असर इस बात पर पड़ सकता है कि कंपनियां देश के भीतर AI तकनीक कैसे विकसित करती हैं और डेटा का प्रबंधन कैसे करती हैं।

क्या हुआ?

भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर अपनी रेगुलेटरी रणनीति में एक बड़ा बदलाव लाने के संकेत दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव, एस. कृष्णन ने कहा है कि सरकार अब AI के लिए एक अलग कानून बनाने की संभावना तलाश रही है। यह घोषणा मौजूदा 'लाइट-टच' अप्रोच से एक स्पष्ट विचलन है, जिसमें पहले गलत सूचना और डीपफेक जैसे मुद्दों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (Digital Personal Data Protection Act) जैसे मौजूदा कानूनों का सहारा लिया जा रहा था।

यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है?

अब तक, सरकार स्थानीय नवाचार (innovation) और IndiaAI मिशन को सख्त अनुपालन (compliance) के बोझ से बाधित न करने के लिए शुरुआती रेगुलेशन से बचने को प्राथमिकता दे रही थी। नई चाल से पता चलता है कि सरकार अब AI से जुड़े जोखिमों, जैसे डेटा प्राइवेसी की चिंताएं और नैतिक चुनौतियां, को पुराने कानूनों द्वारा प्रबंधित किए जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मान रही है। टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए, इसका मतलब है कि भविष्य का ऑपरेटिंग माहौल शायद ऐसे विशिष्ट लाइसेंसिंग, सुरक्षा ऑडिट या एल्गोरिथम पारदर्शिता आवश्यकताओं को शामिल करेगा जो पहले मौजूद नहीं थीं।

वैश्विक संदर्भ

भारत अपनी रणनीति को वैश्विक विकास के साथ संरेखित कर रहा है। यूरोपीय संघ (European Union) पहले ही AI एक्ट अपना चुका है, जो जोखिम स्तरों के आधार पर सिस्टम को वर्गीकृत करता है। वहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका (United States) ने कार्यकारी आदेशों (executive orders) और प्रमुख AI डेवलपर्स के साथ स्वैच्छिक समझौतों पर ध्यान केंद्रित किया है, और चीन ने जनरेटिव AI (generative AI) और अनुशंसा इंजनों (recommendation engines) के लिए विशिष्ट नियम लागू किए हैं। भारत का अपना कानून बनाने का निर्णय एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता का सुझाव देता है जो नागरिकों की रक्षा करता है और साथ ही घरेलू और अंतरराष्ट्रीय AI डेवलपर्स के लिए एक प्रतिस्पर्धी माहौल बनाए रखता है।

अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी

घरेलू रेगुलेटरी प्रयासों के साथ-साथ, सरकार भारत को वैश्विक AI इकोसिस्टम में एकीकृत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। वर्तमान में अमेरिकी सरकार और AI फर्म Anthropic के साथ चर्चा चल रही है। इसका मुख्य लक्ष्य फ्रंटियर AI मॉडल तक पहुंच प्राप्त करना है, जो आज उपलब्ध सबसे उन्नत सिस्टम में से हैं। इस तरह की पहुंच को सुरक्षित करना व्यापक उद्देश्य का हिस्सा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय डेवलपर्स और शोधकर्ता कड़े होते नियामक माहौल के बावजूद विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का उपयोग कर सकें।

आगे क्या देखना है?

निवेशकों और उद्योग पर्यवेक्षकों को सरकार के मसौदा विनियमन (draft regulation) के जारी होने पर नज़र रखनी चाहिए। मुख्य ध्यान इस बात पर होगा कि कानून 'उच्च जोखिम' वाले AI को कैसे परिभाषित करता है, स्टार्टअप्स बनाम बड़ी टेक्नोलॉजी फर्मों पर क्या अनुपालन लागतें लगाई जाती हैं, और क्या यह ढांचा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अनुमति देता है। सार्वजनिक परामर्श (public consultation) और विधेयक के अंतिम अधिनियमन (final enactment) की समय-सीमा घरेलू टेक्नोलॉजी क्षेत्र के लिए अगले प्रमुख संकेतक होंगे।

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