रीइम्बर्समेंट का शिकंजा: अस्पतालों पर ₹200 करोड़ का बोझ
CGHS की मौजूदा नीति के तहत, कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली महंगी और पेटेंटेड immunotherapy दवाओं के लिए अस्पतालों को मैक्सिमम रिटेल प्राइस (MRP) का सिर्फ 70% ही मिल रहा है। इसका मतलब है कि बाकी बचे 30% के नुकसान का बोझ सीधे अस्पतालों पर आ रहा है। यह घाटा अस्पतालों के लिए असहनीय होता जा रहा है, क्योंकि इन स्पेशल ट्रीटमेंट्स पर उनका मार्जिन पहले से ही काफी कम, यानी 10-15% के आसपास रहता है। एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (India) (AHPI) ने स्वास्थ्य मंत्रालय को इस गंभीर स्थिति से आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि CGHS बेनेफिशियरीज (beneficiaries) के लिए कीट्रूडा (Keytruda) जैसी नौ खास पेटेंटेड immunotherapy दवाएं अब पहुंच से बाहर होती जा रही हैं।
दवाओं की लागत और सरकारी भुगतान में भारी अंतर
असली समस्या पेटेंटेड immunotherapy दवाओं की भारी कीमत और सरकार की भुगतान सीमा के बीच बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए, कीट्रूडा (Keytruda) जैसी जरूरी दवा भारत में लगभग ₹1.5 लाख प्रति 100 mg वायल (vial) की आती है, और इसका मासिक इलाज ₹3 लाख से भी ज्यादा हो सकता है। CGHS पॉलिसी के तहत, अस्पतालों को MRP का केवल 70% ही मिलता है, जिससे उन्हें शेष 30% का भुगतान खुद करना पड़ता है। इन एडवांस ट्रीटमेंट्स की भारी लागत को देखते हुए यह घाटा अस्पतालों के लिए बड़ी वित्तीय परेशानी का सबब बन रहा है। भारत का ऑन्कोलॉजी ड्रग मार्केट (oncology drug market) वैसे तो कैंसर के बढ़ते मामलों और एडवांस्ड थेरेपी की मांग के कारण तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन पेमेंट सिस्टम की दिक्कतें एक बड़ी रुकावट हैं, जो मरीजों के आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर (out-of-pocket expenditure) में 60% से ज्यादा का योगदान करती हैं।
ऑपरेशनल दिक्कतें और अनफायदेमंद रास्ते
अस्पतालों को मौजूदा रीइम्बर्समेंट प्रक्रियाओं में कई व्यावहारिक और कानूनी अड़चनें आ रही हैं। एक विकल्प यह है कि अस्पताल CGHS को पूरी MRP पर बिल करें, लेकिन उन्हें केवल 70% राशि ही मिले, जिसका सीधा असर उनके मुनाफे पर पड़ता है। कई अस्पताल इन पेटेंटेड दवाओं को मल्टीनेशनल फार्मा कंपनियों के साथ किए गए जटिल थोक खरीद समझौतों (bulk contracts) के जरिए खरीदते हैं। ऐसे समझौतों में अक्सर यह शर्त होती है कि वे किसी तीसरे पक्ष को अपनी तय की गई कीमतों का खुलासा नहीं कर सकते। ऐसे में, CGHS को खरीद इन्वॉइस (invoices) जमा करने पर अस्पताल अनुबंध के उल्लंघन (breach of contract) के दावे के जोखिम में पड़ सकते हैं, जिससे दवा निर्माताओं से सप्लाई बाधित हो सकती है। मरीजों से दवाएं खुद खरीदने को कहना भी मेडिकल रूप से खतरनाक है, क्योंकि इन दवाओं के स्टोरेज के लिए सख्त तापमान नियंत्रण की जरूरत होती है और मरीजों के लिए यह सुनिश्चित करना मुश्किल होता है कि दवाएं असली और सही तरीके से स्टोर की गई हों। इसके अलावा, CGHS की अपनी सप्लाई चेन में भी देरी और कमी की खबरें आती रही हैं, जिससे इलाज के शेड्यूल में रुकावटें और मरीजों के खराब नतीजे सामने आए हैं।
निजी हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स पर वित्तीय दबाव
CGHS जैसी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल चेन्स के रेवेन्यू (revenue) का एक बड़ा हिस्सा आता है, जो करीब 20-25% तक हो सकता है। लेकिन, अब इस हिस्से पर दबाव बढ़ रहा है। एनालिस्ट्स (analysts) का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही तक इन सरकारी योजनाओं से रेवेन्यू में 3-5% की और गिरावट आ सकती है, क्योंकि अस्पताल इनमें अपनी भागीदारी सीमित कर रहे हैं या बेड की उपलब्धता कम कर रहे हैं। बड़े हॉस्पिटल चेन्स ने CGHS के साथ अपने जुड़ाव से होने वाले बड़े वित्तीय प्रभाव की सूचना दी है; मैक्स हेल्थकेयर (Max Healthcare) ने अकेले ₹200 करोड़ के रेवेन्यू पर असर की बात कही है। इन वित्तीय समायोजनों का असर कंपनियों के मार्केट वैल्यू (market value) पर भी दिख रहा है। मैक्स हेल्थकेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन (market capitalization) लगभग ₹98,871 करोड़ है, जबकि अपोलो हॉस्पिटल्स (Apollo Hospitals) का ₹111,253 करोड़ है (मई 2026 की शुरुआत में)। हालांकि, कुछ कंपनियों जैसे फोर्टिस हेल्थकेयर (Fortis Healthcare) का ₹71,687 करोड़ और हेल्थकेयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज (HCG) का ₹8,612 करोड़ जैसे हाई प्राइस-टू-अर्निंग (P/E) रेश्यो, इन स्कीम की समस्याओं के कारण प्रॉफिटेबिलिटी (profitability) को लेकर निवेशकों की सावधानी को दर्शा सकते हैं।
नीतिगत ठहराव और संशोधन
CGHS रीइम्बर्समेंट रेट्स (reimbursement rates) ऐतिहासिक रूप से एक बार-बार उठने वाला मुद्दा रहा है। अक्टूबर 2025 में एक बड़े अपडेट से पहले, कई प्रोसीजर्स (procedures) के रेट 2014 से अपरिवर्तित थे। अक्टूबर 2025 के संशोधन ने एक टियर्ड (tiered), क्वालिटी-लिंक्ड प्राइसिंग स्ट्रक्चर (pricing structure) पेश किया, जिसमें रीइम्बर्समेंट को हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन (accreditation), शहर की टियर (tier) और वार्ड पात्रता से जोड़ा गया। इस सुधार का उद्देश्य वित्तीय व्यवहार्यता (viability) को बढ़ावा देना और पहुंच में सुधार करना था। जबकि इन समायोजनों से कुछ सेवाओं को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन एडवांस्ड कैंसर थेरेपी (advanced cancer therapy) में इस्तेमाल होने वाली खास महंगी पेटेंटेड दवाओं पर 70% MRP कैप का मूल मुद्दा एक बड़ी बाधा बना हुआ है। AHPI लगातार ऐसी आवश्यक दवाओं के लिए पूरी MRP पर रीइम्बर्समेंट की मांग करता रहा है, जो नीति की मौजूदा कमी को उजागर करता है।
प्रोवाइडर्स के सामने चुनौतियाँ और जोखिम
अस्पतालों के अनुभव और बकाया
अस्पतालों को सरकारी रीइम्बर्समेंट योजनाओं को नेविगेट (navigate) करने में नियमित रूप से इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैक्स हेल्थकेयर, फोर्टिस हेल्थकेयर और हेल्थकेयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज सहित प्रमुख हॉस्पिटल ग्रुप्स ने सार्वजनिक रूप से CGHS जैसी योजनाओं में अपनी भागीदारी के कारण महत्वपूर्ण रेवेन्यू हिट्स (revenue hits) और वित्तीय कठिनाइयों को स्वीकार किया है। AHPI ने पहले 60 से अधिक प्राइवेट अस्पतालों के लिए ₹500 करोड़ से अधिक के बकाया भुगतानों (overdue payments) का मुद्दा उठाया था, साथ ही लंबे रीइम्बर्समेंट डिले (delays) भी थे जो 2014 से अपडेट नहीं हुए थे।
ट्रीटमेंट एक्सेस पर प्रभाव
यह नीतिगत माहौल उन प्राइवेट प्रोवाइडर्स (providers) के लिए एक बुनियादी कमजोरी पैदा करता है जो अपने रेवेन्यू के बड़े हिस्से के लिए सरकारी योजनाओं पर निर्भर करते हैं। प्राइवेट इंश्योरेंस (insurance) या सेल्फ-पे (self-pay) मरीजों के विपरीत, जिनसे अधिक मुनाफा आता है, जीवन रक्षक पेटेंटेड दवाओं के लिए CGHS रीइम्बर्समेंट कैप अस्पतालों को एक मुश्किल वित्तीय स्थिति में डाल देता है, संभवतः उन्हें इन एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स की पेशकश करने से हतोत्साहित करता है। हालांकि भारतीय ऑन्कोलॉजी मार्केट (oncology market) बढ़ने के लिए तैयार है, कैंसर के इलाज के लिए पर्याप्त भुगतान योजनाओं की कमी पहुंच में एक बड़ी बाधा पैदा करती है।
पेशेंट केयर और ऑपरेशंस के लिए मुख्य जोखिम
मुख्य जोखिम लागत और भुगतान की कमी के कारण आवश्यक, जीवन रक्षक immunotherapy दवाओं तक मरीज की पहुंच का गंभीर रूप से सीमित होना है। अस्पतालों को नियमों के खिलाफ कीमतों का खुलासा करने पर दवा निर्माताओं के साथ अनुबंध तोड़ने का जोखिम उठाना पड़ता है। इससे इन महत्वपूर्ण दवाओं की आपूर्ति बाधित हो सकती है। इसके अलावा, अस्पतालों पर लगातार वित्तीय दबाव, जैसा कि कुछ बड़ी चेन्स के लिए हाई प्राइस-टू-अर्निंग रेश्यो (P/E ratios) में दिख रहा है, उनकी दीर्घकालिक स्थिरता और नई तकनीक में निवेश करने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे समग्र स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। यह नीतिगत स्थिति एडवांस्ड कैंसर ट्रीटमेंट्स तक पहुंच का विस्तार करने के लक्ष्य को कमजोर करने का जोखिम रखती है।
भविष्य का आउटलुक
एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (India) CGHS से अपनी भुगतान नीति की समीक्षा करने का आग्रह कर रहा है, और अस्पतालों के लिए वित्तीय स्थिरता और मरीजों के लिए निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इन महत्वपूर्ण पेटेंटेड ऑन्कोलॉजी दवाओं के लिए पूर्ण MRP भुगतान की वकालत कर रहा है। जबकि भारतीय ऑन्कोलॉजी मार्केट, बढ़ती कैंसर घटनाओं और थेरेपी में नवाचार से प्रेरित होकर विस्तार के लिए तैयार है, इन उपचारों की प्रभावशीलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकारी भुगतान नीतियां एडवांस्ड, जीवन रक्षक दवाओं की वास्तविक लागतों से मेल खाती हैं या नहीं।
