Income Tax: 31 जुलाई से पहले AIS ज़रूर जांचें, वरना आ सकती है नोटिस!

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AuthorAditi Chauhan|Published at:
Income Tax: 31 जुलाई से पहले AIS ज़रूर जांचें, वरना आ सकती है नोटिस!

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने टैक्सपेयर्स को सलाह दी है कि वे अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से पहले एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) ज़रूर चेक कर लें। 5 करोड़ से ज़्यादा टैक्सपेयर्स पहले ही इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर चुके हैं। 31 जुलाई, 2026 की डेडलाइन नज़दीक है, इसलिए यह कदम गलत या छूटी हुई इनकम की जानकारी को लेकर भविष्य में आने वाले टैक्स नोटिस से बचाएगा।

31 जुलाई की डेडलाइन से पहले AIS क्यों है ज़रूरी?

जैसे-जैसे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की 31 जुलाई, 2026 की डेडलाइन नज़दीक आ रही है, आयकर विभाग (Income Tax Department) ने टैक्सपेयर्स को याद दिलाया है कि वे अपना फाइनल रिटर्न सबमिट करने से पहले एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) की जांच ज़रूर कर लें। यह डिजिटल स्टेटमेंट टैक्सपेयर्स की फाइनेंशियल एक्टिविटी का एक विस्तृत रिकॉर्ड देता है, जिससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि सभी आय की जानकारी सही ढंग से घोषित की गई है।

AIS से टैक्स की जानकारी कैसे मिलेगी?

ज्यादातर टैक्सपेयर्स फॉर्म 26AS से परिचित हैं, जो मुख्य रूप से TDS (Taxes Deducted at Source) और TCS (Taxes Collected at Source) पर फोकस करता है। लेकिन AIS एक ज़्यादा डिटेल्ड व्यू देता है। इसमें बैंक सेविंग्स अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिले इंटरेस्ट, डिविडेंड पेमेंट्स और बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स या खर्चों जैसे कई हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन्स का रिकॉर्ड होता है। इस सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड को प्रदान करके, टैक्स विभाग व्यक्तियों को ऐसी जानकारी एकत्र करने में मदद करता है जिसे कुल आय की गणना करते समय नज़रअंदाज़ किया जा सकता है।

निवेशकों (Investors) और प्रोफेशनल्स के लिए, AIS एक क्रिटिकल क्रॉस-रेफरेंस टूल के रूप में काम करता है। अगर किसी टैक्सपेयर का ITR, AIS के डेटा से मेल नहीं खाता है, तो यह टैक्स विभाग से ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन अलर्ट को ट्रिगर कर सकता है, जिससे अनावश्यक नोटिस आ सकते हैं या बाद में टैक्स फाइलिंग को रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस डॉक्यूमेंट की समीक्षा करने से टैक्सपेयर्स अपनी टैक्स लायबिलिटी को फाइनल करने से पहले यह कन्फर्म कर सकते हैं कि सभी इंटरेस्ट, डिविडेंड और अन्य फाइनेंशियल गेन्स का हिसाब रखा गया है।

डेटा की गलतियों को कैसे सुधारें?

फाइनेंशियल रिकॉर्ड हमेशा परफेक्ट नहीं होते, और टैक्स विभाग मानता है कि AIS में गलतियां या डुप्लीकेट एंट्री हो सकती हैं। इसे ठीक करने के लिए, इनकम टैक्स पोर्टल पर एक फीडबैक मैकेनिज्म शामिल है जो टैक्सपेयर्स को ऑनलाइन गलतियों को फ्लैग करने की सुविधा देता है। अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन दिखाई देता है जो टैक्सपेयर का नहीं है, या जानकारी गलत तरीके से दिखाई गई है, तो यूज़र्स सीधे सिस्टम के ज़रिए फीडबैक दे सकते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि विभाग के रिकॉर्ड टैक्सपेयर के अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ अलाइन हों।

31 जुलाई की डेडलाइन की तैयारी

5 करोड़ से ज़्यादा टैक्सपेयर्स पहले ही अपने AIS स्टेटमेंट की जांच कर चुके हैं। विभाग बाकी टैक्स फाइलिंग करने वाली आबादी को भी इसे अपनी प्री-फाइलिंग रूटीन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। यह कदम उन लोगों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिनकी आय के कई स्रोत हैं, जैसे कि स्टॉक से डिविडेंड इनकम या विभिन्न बैंक खातों से ब्याज, जहां एक छोटी सी एंट्री छूट जाने से भी गड़बड़ी हो सकती है। ITR-1 और ITR-2 फाइलिंग के लिए 31 जुलाई की कटऑफ नज़दीक आने के साथ, निवेशक यह सुनिश्चित करने के लिए अपने AIS को ट्रैक कर सकते हैं कि निवेश से संबंधित सभी आय को सटीक रूप से दर्शाया गया है, जिससे फाइलिंग प्रक्रिया सरल हो और बाद में पूछताछ का जोखिम कम हो।

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