ITR-7 Excel Utility जारी! ट्रस्ट और संस्थानों के लिए नए नियम, जानें फाइलिंग की आखिरी तारीखें

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AuthorKaran Malhotra|Published at:
ITR-7 Excel Utility जारी! ट्रस्ट और संस्थानों के लिए नए नियम, जानें फाइलिंग की आखिरी तारीखें

आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए ITR-7 का ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दिया है। यह टूल ट्रस्ट, राजनीतिक दलों और संस्थानों को ऑनलाइन सबमिशन से पहले अपने टैक्स रिटर्न तैयार करने और वेरिफाई करने में मदद करेगा।

आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27, यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के दौरान की गई वित्तीय गतिविधियों के लिए ITR-7 का एक्सेल यूटिलिटी आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। अब टैक्सपेयर्स इस ऑफलाइन टूल को सीधे इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल से एक्सेस कर सकते हैं।

ITR-7 किसके लिए है?

ITR-7 एक खास तरह का इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है, जो इंडिविजुअल सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए नहीं, बल्कि खास संस्थाओं के लिए बनाया गया है। यह चैरिटेबल और धार्मिक ट्रस्ट, राजनीतिक दल, वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, यूनिवर्सिटी और अन्य शैक्षणिक संस्थानों जैसे संगठनों के लिए अनिवार्य है, जिन्हें इनकम-टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(4A) से 139(4D) के तहत फाइलिंग करनी होती है। यह यूटिलिटी यूजर्स को ऑफलाइन मोड में वित्तीय डेटा भरने, उसे वेरिफाई करने और एक JSON फाइल जेनरेट करने की सुविधा देता है, जिसे टैक्स पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है।

ऑफलाइन फाइलिंग की यह सुविधा उन संस्थानों के लिए काफी मददगार है जिनके पास जटिल वित्तीय रिकॉर्ड होते हैं। इससे वे इंटरनेट से कनेक्ट होने से पहले अपने फाइलिंग्स को व्यवस्थित और वेरिफाई कर सकते हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल पर सक्रिय रूप से लॉग इन रहने में लगने वाले समय को कम करके, संगठन अंतिम सबमिशन चरण के दौरान तकनीकी देरी के जोखिम को कम कर सकते हैं।

2026 के लिए महत्वपूर्ण फाइलिंग डेडलाइन्स

हालांकि यह यूटिलिटी अब उपलब्ध है, टैक्सपेयर्स को चालू वर्ष के लिए व्यापक टैक्स फाइलिंग कैलेंडर को भी ध्यान में रखना चाहिए। जिन इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2026 है। जिन बिजनेस और संस्थाओं को टैक्स ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए डेडलाइन 31 अगस्त, 2026 तय की गई है।

जिन संस्थाओं को वैधानिक टैक्स ऑडिट से गुजरना आवश्यक है, उन्हें 31 अक्टूबर, 2026 तक अपनी फाइलिंग्स पूरी करनी होंगी। इसके अलावा, जिन संगठनों को टैक्स अथॉरिटीज को ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता है, उनके पास अपने अनुपालन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 30 नवंबर, 2026 तक का समय है। जैसे-जैसे फाइलिंग का सीजन आगे बढ़ेगा, ITR-7 का उपयोग करने वाले संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए आयकर विभाग से जारी किसी भी अतिरिक्त अपडेट या स्कीमा बदलावों पर नजर रखनी चाहिए कि उनके अंतिम सबमिशन मौजूदा टैक्स नियमों के अनुसार पूरी तरह से अनुपालन में हों।

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