ITR फाइलिंग की डेडलाइन नज़दीक: जानिये कैसे करें तोहफों की सही रिपोर्टिंग, वरना पड़ सकती है भारी

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AuthorNeha Patil|Published at:
ITR फाइलिंग की डेडलाइन नज़दीक: जानिये कैसे करें तोहफों की सही रिपोर्टिंग, वरना पड़ सकती है भारी

31 जुलाई ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में टैक्स नोटिस से बचने के लिए सभी तोहफों की सही रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। रिश्तेदारों से मिले तोहफे टैक्स फ्री होते हैं, लेकिन गैर-रिश्तेदारों से ₹50,000 से ज़्यादा के तोहफे टैक्सेबल हो सकते हैं। यहां तक कि रिश्तेदारों से मिले टैक्स-फ्री तोहफों को भी अपनी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) से मैच कराने के लिए ITR में दिखाना चाहिए।

ITR फाइलिंग और गिफ्ट्स: क्या हैं नियम?

आगामी 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख है। इस डेडलाइन के नज़दीक आते ही, टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र से बचने के लिए तोहफों (Gifts) की रिपोर्टिंग एक अहम काम बन गई है। गलत तरीके से आय दिखाना या एग्ज़म्प्ट इनकम को डिस्क्लोज न करना, आपकी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) के आधार पर ऑटोमेटेड मिसमैच नोटिस का कारण बन सकता है।

गिफ्ट टैक्स के नियम और लिमिट

आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(x) के तहत, कुछ खास रिश्तेदारों जैसे माता-पिता, जीवनसाथी, भाई-बहन और बच्चों से मिले तोहफे, राशि चाहे जितनी भी हो, पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं।

लेकिन, जब बात गैर-रिश्तेदारों, जैसे दोस्त, सहकर्मी या दूर के रिश्तेदारों से पैसे या संपत्ति मिलने की आती है, तो नियम बदल जाते हैं। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में ऐसे सभी तोहफों की कुल राशि ₹50,000 से ज़्यादा हो जाती है, तो पूरी रकम को 'अन्य स्रोतों से आय' (Income from Other Sources) के तहत टैक्सेबल माना जाएगा।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ₹50,000 की यह लिमिट कुल राशि पर लागू होती है। अगर आपको कई छोटे-छोटे तोहफे मिलते हैं जो मिलकर इस सीमा को पार कर जाते हैं, तो सिर्फ अतिरिक्त राशि नहीं, बल्कि पूरी रकम टैक्सेबल होगी। इसके अलावा, शादी के मौके पर मिले तोहफे, चाहे वो किसी भी रिश्तेदार से मिले हों, पूरी तरह से टैक्स एग्ज़म्प्ट होते हैं।

AIS से मेल खाने का महत्व

टैक्सपेयर्स द्वारा की जाने वाली एक आम गलती यह है कि वे एग्ज़म्प्ट गिफ्ट्स को डिस्क्लोज नहीं करते, यह सोचकर कि टैक्स-फ्री इनकम को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि, मौजूदा ITR फाइलिंग यूटिलिटी में 'आय की प्रकृति में नहीं प्राप्तियां' (Receipts Not in the Nature of Income) के लिए एक खास सेक्शन दिया गया है। यह सलाह दी जाती है कि आप अपने माता-पिता जैसे बड़े एग्ज़म्प्ट गिफ्ट्स को इस सेक्शन में दर्ज करें।

जब बैंक बड़ी ट्रांजैक्शन्स को टैक्स अथॉरिटीज को रिपोर्ट करते हैं, तो ये एंट्रीज आपकी AIS में दिखाई देती हैं। अगर आपके ITR में इन पैसों के आने का कोई हिसाब नहीं है, तो टैक्स डिपार्टमेंट का ऑटोमेटेड सिस्टम एक मिसमैच फ्लैग कर सकता है, जिससे स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज़ों की मांग हो सकती है।

डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस

फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और भविष्य की पूछताछ से बचने के लिए, उचित डॉक्यूमेंटेशन बनाए रखना ज़रूरी है। बड़ी राशि के गिफ्ट्स के लिए, टैक्सपेयर्स को ट्रांजैक्शन के सबूत, जैसे बैंक स्टेटमेंट या ट्रांसफर रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखना चाहिए। बड़ी रकम के लिए, डोनर की पहचान, तारीख और रिश्ते की प्रकृति को स्पष्ट रूप से दर्ज करने के लिए एक औपचारिक गिफ्ट डीड (Gift Deed) बनाना एक अच्छा अभ्यास है। प्रॉपर्टी के मामलों में, रजिस्टर्ड डीड्स और स्टाम्प ड्यूटी रसीदों को संभालना अनिवार्य है। इन डिटेल्स को ITR में सही ढंग से दर्ज करके, टैक्सपेयर्स कंप्लायंस बनाए रख सकते हैं और फाइलिंग सीजन के बाद टैक्स अथॉरिटीज से नोटिस मिलने की संभावना को कम कर सकते हैं।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.