New Tax Regime: अब कैपिटल गेन्स पर भी मिलेगा Section 87A का फायदा, ITAT का बड़ा फैसला

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AuthorKaran Malhotra|Published at:
New Tax Regime: अब कैपिटल गेन्स पर भी मिलेगा Section 87A का फायदा, ITAT का बड़ा फैसला

जयपुर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। ITAT के अनुसार, जो लोग न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) चुनते हैं, वे सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट का दावा कर सकते हैं, भले ही उनकी इनकम में सेक्शन 111A के तहत टैक्सेबल शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) शामिल हों। इस फैसले से उन टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली है जिन्हें ऑटोमेटेड टैक्स डिनायल का सामना करना पड़ रहा था।

क्या हुआ है?

जयपुर ITAT ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है जो न्यू टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स भरने वाले इंडिविजुअल्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। ट्रिब्यूनल ने साफ किया है कि टैक्सपेयर्स सेक्शन 87A के रिबेट के हकदार हैं, भले ही उनकी कुल इनकम का कुछ हिस्सा सेक्शन 111A के तहत टैक्सेबल शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) के रूप में हो।

पहले, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) जो इनकम टैक्स रिटर्न को ऑटोमेटिकली प्रोसेस करता है, ऐसे टैक्सपेयर्स को सेक्शन 87A का रिबेट देने से मना कर रहा था। ट्रिब्यूनल का यह फैसला उन टैक्सपेयर्स की मदद करेगा जिन्हें इस फायदे से वंचित रखा गया था, जबकि उनकी कुल टैक्सेबल इनकम रिबेट की लिमिट (जो अभी ₹7 लाख है) से कम थी।

टैक्सपेयर्स के लिए क्यों है ज़रूरी?

यह फैसला इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स के बोझ को समझने में मदद करता है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत, ₹7 लाख तक की टैक्सेबल इनकम वाले इंडिविजुअल्स सेक्शन 87A रिबेट के कारण प्रभावी रूप से कोई इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। बहुत से निवेशक शेयर्स को एक साल से कम समय के लिए रखते हैं, जिससे शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (STCG) सेक्शन 111A के तहत लगता है।

जब CPC इन गेन्स के कारण रिबेट देने से इनकार कर रहा था, तो छोटे इन्वेस्टर्स की टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही थी। ITAT का यह फैसला अहमदाबाद, चेन्नई और मुंबई बेंच के इसी तरह के फैसलों के अनुरूप है, जिससे टैक्सपेयर्स के पक्ष में एक मजबूत न्यायिक सहमति बन रही है।

कानूनी पहलू और जोखिम

हालांकि यह फैसला टैक्सपेयर के लिए एक जीत है, लेकिन यह याद रखना ज़रूरी है कि यह अभी तक सुप्रीम कोर्ट या किसी ज्यूरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट द्वारा तय किया गया अंतिम कानून नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अभी तक इस स्थिति को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया है और वे ऐसे दावों को चुनौती दे सकते हैं।

इसका मतलब है कि अगर कोई टैक्सपेयर रिबेट का दावा करता है और CPC उसे मना कर देता है, तो उन्हें समस्या को हल करने के लिए सक्रिय कदम उठाने पड़ सकते हैं। यह फैसला स्वचालित रूप से पिछली असेसमेंट को ठीक नहीं करता, लेकिन यह इनकार को चुनौती देने के लिए एक ठोस कानूनी आधार प्रदान करता है।

इन्वेस्टर्स को क्या ट्रैक करना चाहिए?

अगर किसी निवेशक का टैक्स रिटर्न इस तरह से प्रोसेस होता है कि कैपिटल गेन्स पर सेक्शन 87A रिबेट को नजरअंदाज कर दिया गया है, तो वे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 154 के तहत सुधार (Rectification) के लिए आवेदन करने पर विचार कर सकते हैं। यह एक प्रक्रियात्मक कदम है जिससे टैक्सपेयर के अनुसार आदेश में हुई गलती को ठीक किया जा सके।

यदि सुधार के अनुरोध के बाद भी डिपार्टमेंट दावा अस्वीकार करता है, तो टैक्सपेयर को कमिश्नर ऑफ इनकम-टैक्स (Appeals) और ITAT में आगे अपील करने पर विचार करना पड़ सकता है। निवेशकों को भविष्य के बजट में फाइनेंस एक्ट में संभावित संशोधनों पर भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार इन टैक्स प्रावधानों को स्पष्ट या संशोधित करने के लिए बदलाव ला सकती है। किसी भी संभावित भविष्य के विवादों के लिए सभी टैक्स नोटिस और आदेशों का सटीक रिकॉर्ड रखना महत्वपूर्ण है।

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