आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए अब अधिकृत बैंक शाखाओं में सेल्फ-असेसमेंट टैक्स का भुगतान करने की सुविधा शुरू कर दी है। यह गाइड आपको चैलैन रिकंसिलिएशन नंबर (CRN) जेनरेट करने, भुगतान पूरा करने और अनुपालन में देरी से बचने के लिए अपने ITR में सही रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने की प्रक्रिया बताएगी।
क्या हुआ?
आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए अधिकृत बैंक शाखाओं के माध्यम से सेल्फ-असेसमेंट टैक्स भरने की एक नई सुविधा शुरू की है। हालांकि बहुत से लोग ऑनलाइन डिजिटल भुगतान पसंद करते हैं, यह ऑफलाइन विकल्प उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो पारंपरिक बैंकिंग माध्यम को अधिक सुविधाजनक या आवश्यक मानते हैं। इस तरीके से व्यक्ति और कंपनियां अधिकृत बैंकों के काउंटर पर सीधे अपने टैक्स का भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते वे अनिवार्य प्री-पेमेंट प्रक्रिया का पालन करें।
अनिवार्य प्री-पेमेंट प्रक्रिया
बैंक शाखा जाने से पहले, करदाताओं को आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक डिजिटल चरण पूरा करना होगा। आप सीधे बैंक में नकद या चेक लेकर टैक्स का भुगतान नहीं कर सकते; सिस्टम के लिए एक जेनरेटेड रेफरेंस डॉक्यूमेंट अनिवार्य है।
सबसे पहले, ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें और 'ई-पे टैक्स' सेक्शन पर जाएं। 'न्यू पेमेंट' चुनें और अपनी वित्तीय जानकारी भरें, जिसमें सही असेसमेंट ईयर और टैक्स भुगतान का प्रकार शामिल हो। भुगतान को सही ढंग से वर्गीकृत करने के लिए आपको 'सेल्फ-असेसमेंट टैक्स' (विशेष रूप से कोड 300) का चयन करना होगा। राशि की पुष्टि करने के बाद, 'पे एट बैंक काउंटर' विकल्प चुनें। इसके बाद पोर्टल एक चैलैन रिकंसिलिएशन नंबर (CRN) जेनरेट करेगा। आपको इस फॉर्म का प्रिंट लेना होगा, क्योंकि यह बैंक टेलर को आपके भुगतान को प्रोसेस करने के लिए रेफरेंस के रूप में काम करेगा।
बैंक में भुगतान
जब आपके पास प्रिंटेड CRN हो, तो आप किसी भी अधिकृत बैंक की शाखा में जा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक जैसे प्रमुख सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक, इस लेन-देन को संभालने के लिए TIN 2.0 सिस्टम के साथ एकीकृत हैं। बैंक में, आप चेक, डिमांड ड्राफ्ट या नकद ( ₹10,000 तक की सीमा तक) से भुगतान कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक काउंटर पर इस सेवा का उपयोग करने के लिए कोई अतिरिक्त ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं है।
ITR में टैक्स क्रेडिट सुनिश्चित करना
बैंक-स्टैंपेड चैलैन या भुगतान की रसीद को संभाल कर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह दस्तावेज़ आपके भुगतान का प्रमाण है। जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं, तो आपको BSR कोड, चैलैन सीरियल नंबर, भुगतान की तारीख और भुगतान की गई राशि को सटीक रूप से दर्ज करना होगा।
इन क्षेत्रों में एक छोटी सी गलती भी टैक्स भुगतान को आपके PAN या TAN से सही ढंग से लिंक होने से रोक सकती है। विसंगतियों के कारण अक्सर विभाग के रिकॉर्ड में टैक्स क्रेडिट गलत दिखाई देता है, जिससे पहले से भरे गए टैक्स के लिए स्वचालित डिमांड नोटिस जारी हो सकते हैं।
सामान्य गलतियाँ जिनसे बचें
एक सुचारू अनुपालन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, भुगतान को अंतिम रूप देने से पहले अपने डेटा की दोबारा जांच करें। सबसे आम गलतियों में गलत असेसमेंट ईयर चुनना, गलत PAN दर्ज करना या गलत टैक्स भुगतान हेड चुनना शामिल है। यह सत्यापित करें कि सिस्टम 'सेल्फ-असेसमेंट टैक्स' दिखा रहा है ताकि भुगतान गलत खाते में जमा न हो। भुगतान पूरा होने के बाद हमेशा ई-फाइलिंग पोर्टल डैशबोर्ड के विरुद्ध प्रिंटेड CRN विवरण को क्रॉस-वेरीफाई करें।
