Papad Khar पर 18% GST! गुजरात AAR का बड़ा फैसला, फूड मैन्युफैक्चरर्स के लिए ज़रूरी

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AuthorMehul Desai|Published at:
Papad Khar पर 18% GST! गुजरात AAR का बड़ा फैसला, फूड मैन्युफैक्चरर्स के लिए ज़रूरी

गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि पापड़ बनाने में इस्तेमाल होने वाले 'पापड़ खार' पर अब **18%** GST लगेगा। AAR ने इस दलील को खारिज कर दिया कि पापड़ की तरह इसे भी टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। इस फैसले से फूड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर असर पड़ सकता है।

पापड़ खार पर 18% GST लागू

गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) ने एक महत्वपूर्ण टैक्स फैसले में कहा है कि पापड़, फाफड़ा और खिचड़ी जैसे पारंपरिक भारतीय स्नैक्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले अहम इंग्रीडिएंट 'पापड़ खार' पर अब 18% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगेगा। यह फैसला फूड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि यह इस विवाद को सुलझाता है कि क्या कच्चे माल पर भी वही टैक्स दर लागू होनी चाहिए जो तैयार उत्पाद पर लगती है।

क्या थी दलील?

यह मामला सरदार केमिकल इंडस्ट्रीज की तरफ से लाया गया था। कंपनी का तर्क था कि चूंकि पापड़ पर आम तौर पर GST से छूट है, तो इसके मुख्य इंग्रीडिएंट, यानी पापड़ खार पर भी इसी तरह की छूट मिलनी चाहिए या कम से कम नमक जैसी कम दर पर टैक्स लगना चाहिए। कंपनी का कहना था कि यह इंग्रीडिएंट फाइनल प्रोडक्ट का एक अभिन्न हिस्सा है और इसे उसी नियमों के तहत देखा जाना चाहिए।

AAR का फैसला: कच्चे माल का टैक्स अलग

हालांकि, गुजरात AAR ने इस दलील को ठुकरा दिया। अथॉरिटी ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि GST कानून में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो कच्चे माल की टैक्स स्थिति को तैयार माल से जोड़ता हो। AAR ने साफ किया कि सरकार इनपुट और तैयार उत्पादों के लिए टैक्स दरें उनकी विशिष्ट HSN (Harmonized System of Nomenclature) क्लासिफिकेशन के आधार पर अलग-अलग तय करती है। अथॉरिटी ने यह निष्कर्ष निकाला कि पापड़ खार, HSN 28362090 के तहत एक अलग आइटम है, जो खाद्य पदार्थों या साधारण नमक पर लागू होने वाली छूट या कम दरों के लिए योग्य नहीं है।

निवेशकों और व्यवसायों पर असर

यह फैसला सिर्फ याचिकाकर्ता के लिए ही नहीं, बल्कि स्नैक बनाने वाले छोटे और मध्यम उद्योगों (SMEs) के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसे कई बिज़नेस पापड़ खार पर निर्भर करते हैं ताकि उनके उत्पादों में सही टेक्सचर, क्रिस्पिनेस और पफिनेस आ सके। 18% टैक्स दर की पुष्टि होने से मैन्युफैक्चरर्स के लिए इनपुट लागत बढ़ सकती है। जो कंपनियां यह अतिरिक्त लागत ग्राहकों पर नहीं डाल पाएंगी, उनके प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव आ सकता है।

भले ही AAR के फैसले केवल याचिकाकर्ता पर लागू होते हैं, लेकिन अक्सर टैक्स अथॉरिटी इन्हें उसी सेक्टर की अन्य कंपनियों के लिए एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। इसका मतलब है कि अन्य मैन्युफैक्चरर्स, जो शायद पापड़ खार को कम टैक्स दरों पर वर्गीकृत कर रहे थे, उन्हें अब अधिक जांच का सामना करना पड़ सकता है या अपने अकाउंटिंग तरीकों को बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। निवेशकों को यह देखना होगा कि फूड मैन्युफैक्चरर्स इन इनपुट लागत में बदलावों को कैसे मैनेज करते हैं और आने वाली तिमाहियों में वे अपनी बॉटम लाइन को बचाने के लिए कीमतों को समायोजित कर पाते हैं या नहीं।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.