सरकारी चाल! महिला आरक्षण बिल के लिए फिर से संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी

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AuthorSaanvi Reddy|Published at:
सरकारी चाल! महिला आरक्षण बिल के लिए फिर से संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी

भारतीय सरकार अगस्त **2026** के मध्य में संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को फिर से पेश करना है। पिछले साल अप्रैल **2026** में ये बिल जरूरी बहुमत हासिल नहीं कर पाए थे। इन विधेयकों का लक्ष्य महिलाओं के लिए **33%** आरक्षण लाना और लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर लगभग **850** करना है। सरकार इस संवैधानिक संशोधन के लिए विपक्ष से सहमति बनाने की कोशिश कर रही है।

महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर सरकार की नई रणनीति

सरकार विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर संसद का विशेष सत्र बुलाने पर चर्चा कर रही है। यह सत्र अगस्त 2026 के मध्य में हो सकता है। इसका मुख्य मकसद दो बड़े संवैधानिक संशोधन विधेयकों - महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक - को फिर से पेश करना है। इन विधेयकों के ज़रिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की योजना है। इसके साथ ही, एक नए परिसीमन अभ्यास के ज़रिए लोकसभा की कुल सदस्य संख्या को लगभग 850 तक बढ़ाया जाएगा।

क्यों फेल हुआ था पिछला प्रयास?

अप्रैल 2026 में, ये बिल लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई विशेष बहुमत हासिल नहीं कर पाए थे। इस बार वैसी ही स्थिति से बचने के लिए, सरकार व्यापक राजनीतिक सहमति बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वर्तमान रणनीतियों में मौजूदा मानसून सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त न करना शामिल है, जो 13 अगस्त को समाप्त होने वाला है। इससे सरकार को तीन दिवसीय सत्र के लिए सदन को जल्दी से फिर से बुलाने की सुविधा मिलेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी नेताओं, जिनमें कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हैं, से विधायी पैकेज के लिए समर्थन का आकलन करने हेतु औपचारिक रूप से संपर्क साधना शुरू कर दिया है।

विपक्ष की चिंताएं और चुनौतियां

विपक्ष को इस प्रस्तावित कानून से मुख्य रूप से आपत्ति है क्योंकि महिला आरक्षण को परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों का तर्क है कि महिलाओं के आरक्षण को भविष्य के परिसीमन अभ्यास पर आधारित करने के बजाय, मौजूदा विधानसभा शक्तियों के आधार पर तुरंत लागू किया जाना चाहिए। परिसीमन के संभावित प्रभाव को लेकर भी चिंताएं हैं, खासकर संघीय संतुलन पर। कुछ दक्षिणी राज्यों ने आशंका जताई है कि जनसंख्या-आधारित संसदीय सीटों के पुनर्वितरण से उनका प्रतिनिधित्व कम हो सकता है, भले ही सरकार ने आश्वासन दिया हो कि देश भर में सीटों की कुल संख्या बढ़ेगी।

सरकार का लक्ष्य और आगे की राह

सरकार के लिए, इन विधेयकों को पारित कराना प्राथमिकता है ताकि 2029 के आम चुनावों से पहले आरक्षण की नई व्यवस्था लागू हो सके। यह समय-सीमा 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत निर्धारित पिछले 2034 के लक्ष्य से अधिक महत्वाकांक्षी है। सत्तारूढ़ गठबंधन विभिन्न राजनीतिक दलों से मुद्दे-आधारित समर्थन प्राप्त करके संवैधानिक संशोधनों के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत के अंतर को पाटने के लिए काम कर रहा है।

नीतिगत दृष्टिकोण से, विधायी परिणाम व्यापक राजनीतिक माहौल को प्रभावित करेगा। बाजार और आम लोग अक्सर सरकार की महत्वपूर्ण संवैधानिक बदलावों को पारित करने की क्षमता को राजनीतिक स्थिरता और संरचनात्मक सुधारों को चलाने की क्षमता के संकेतक के रूप में देखते हैं। जैसे-जैसे सरकार अपनी परामर्श जारी रखती है, सत्र की तारीखों की आधिकारिक घोषणा और आरक्षण व परिसीमन के बीच संबंध के संबंध में विपक्षी दलों का अंतिम रुख मुख्य विकास होगा जिन पर नजर रखी जाएगी।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.