FSSAI ने दिल्ली के पार्क प्लाजा होटल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। निरीक्षण के दौरान एक्सपायर्ड (Expired) खाने के सामान और गंभीर हाइजीन (Hygiene) की खामियां पाई गईं। होटल को **15** दिन में इन कमियों को दूर करना होगा, वरना लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द हो सकता है।
फूड सेफ्टी में बड़ी गड़बड़
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने दिल्ली के शाहदरा में स्थित पार्क प्लाजा होटल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसका फूड बिजनेस लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। यह फैसला होटल के निरीक्षण के बाद लिया गया, जिसमें खाने की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर गंभीर खामियां सामने आईं।
निरीक्षण में क्या-क्या मिला?
FSSAI के अधिकारियों ने जब जांच की, तो कई गंभीर समस्याएं पाई गईं। होटल में इस्तेमाल के लिए रखे गए 63.60 किलोग्राम एक्सपायर्ड (Expired) खाने के सामान मिले। इसके अलावा, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा तेल भी खराब हो चुका था और खाने लायक नहीं था।
सिर्फ इतना ही नहीं, निरीक्षण में पेस्ट (Pest) का संक्रमण, जैसे मक्खियां और कॉकरोच, भी पाए गए। टमाटर और नींबू जैसी ताजी सब्जियों और फलों पर फंगस (Fungal Growth) लगा हुआ था। स्टोरेज एरिया में भी साफ-सफाई का अभाव था, चिलर में पानी लीक हो रहा था और फर्श पर भी पानी जमा था। सबसे चिंताजनक बात यह थी कि शाकाहारी (Vegetarian) और मांसाहारी (Non-vegetarian) खाद्य पदार्थों को ठीक से अलग नहीं रखा जा रहा था।
आगे क्या होगा?
FSSAI इस तरह की कार्रवाई के जरिए पूरे हॉस्पिटैलिटी (Hospitality) और रिटेल सेक्टर में खाने की क्वालिटी पर नजर रख रहा है। FSSAI ने पार्क प्लाजा मैनेजमेंट को इन सभी गंभीर खामियों को सुधारने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। इस दौरान होटल को यह साबित करना होगा कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को पूरा कर सकते हैं।
अगर होटल इस समय सीमा के अंदर जरूरी सुधार नहीं कर पाता है, तो उसका लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है। इस घटना का होटल की ब्रांड इमेज (Brand Image) और ग्राहकों के भरोसे पर भी असर पड़ सकता है।
