क्राउडफंडिंग से मिला पैसा हो सकता है टैक्सेबल, जानिए क्या कहता है कानून

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AuthorAditi Chauhan|Published at:
क्राउडफंडिंग से मिला पैसा हो सकता है टैक्सेबल, जानिए क्या कहता है कानून

ऑनलाइन क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म से जुटाए गए पैसे पर इनकम टैक्स लग सकता है। भारतीय टैक्स कानूनों में ऐसे फंड के लिए कोई खास छूट का प्रावधान नहीं है। ऐसे में, लोगों को सेक्शन 56(2)(x) के तहत जांच का सामना करना पड़ सकता है।

Detailed Coverage

ऑनलाइन क्राउडफंडिंग आज के समय में मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा और अलग-अलग चैरिटी के लिए एक बड़ा सहारा बन गया है। लेकिन, अक्सर लोग यह मानकर चलते हैं कि नेक इरादे से जुटाए गए इस पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हकीकत यह है कि भारत में इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऐसे फंड के लिए कोई सीधी छूट का प्रावधान नहीं है।

सेक्शन 56(2)(x) के तहत टैक्स का खतरा

चूंकि क्राउडफंडिंग के लिए कोई विशेष कानूनी नियम नहीं हैं, इसलिए टैक्स विभाग इन पैसों को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 56(2)(x) के तहत आय मान सकता है। इस सेक्शन के मुताबिक, बिना किसी कंसीडरेशन (प्रतिफल) के मिला पैसा प्राप्त करने वाले की आय माना जाता है, जब तक कि यह कुछ खास अपवादों में न आता हो। क्राउडफंडिंग डोनेशन को अक्सर इस श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि यह किसी सेवा या सामान की वापसी के बदले नहीं होता।

संस्थागत रूटिंग का महत्व

टैक्स से जुड़े विवादों से बचने के लिए, कई एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि फंड को किसी रजिस्टर्ड चैरिटेबल संस्था, जैसे सेक्शन 12AB या 10(23C) के तहत रजिस्टर्ड संस्थाओं के माध्यम से भेजा जाए। इन संस्थाओं का अपना एक मान्यता प्राप्त ढांचा होता है, जो टैक्स छूट प्रदान करता है और डोनेशन देने वालों को भी टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं।

कानूनी पहलू और जोखिम

हालांकि सरकार ने अतीत में कुछ आपात स्थितियों, जैसे कि कोविड-19 मेडिकल सहायता के लिए टैक्स छूट दी है, लेकिन ये अपवाद हैं, नियम नहीं। ऑनलाइन फंडरेज़िंग के लिए स्थायी कानूनी ढांचे की कमी का मतलब है कि व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता जांच के दायरे में आ सकते हैं। यह मान लेना कि किसी नेक काम के लिए मिला फंड टैक्स के दायरे से बाहर है, एक बड़ा जोखिम हो सकता है, जिससे टैक्स संबंधी समस्याएं और कानूनी मामले खड़े हो सकते हैं।

जिन लोगों ने क्राउडफंडिंग कैंपेन शुरू किया है या करने वाले हैं, उनके लिए यह ज़रूरी है कि वे जुटाए गए सभी फंड, पैसे के इस्तेमाल की योजना और दानदाताओं के साथ हुई बातचीत का पूरा रिकॉर्ड रखें। टैक्स देनदारी को स्पष्ट करने और अप्रत्याशित टैक्स मांगों से बचने के लिए कैंपेन शुरू करने से पहले प्रोफेशनल सलाह लेना सबसे बेहतर है।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.