फार्मा पैकेजिंग सप्लायर्स के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन: CDSCO का बड़ा कदम

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AuthorKaran Malhotra|Published at:
फार्मा पैकेजिंग सप्लायर्स के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन: CDSCO का बड़ा कदम

सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) अब फार्मा पैकेजिंग सप्लायर्स के लिए एक रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क शुरू करने जा रहा है। इसका मकसद नकली दवाओं के कारोबार पर लगाम कसना और सप्लाई चेन को और मजबूत बनाना है। यह कदम ऐसे मौकों के बाद उठाया गया है जब असली पैकेजिंग का इस्तेमाल नकली दवाएं बनाने में किया जा रहा था।

पैकेजिंग सप्लायर्स के लिए नए नियम

सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) जल्द ही फार्मा कंपनियों को प्रिंटेड पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई करने वाले मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स के लिए एक फॉर्मल रजिस्ट्रेशन सिस्टम लाने की तैयारी कर रहा है। इस नए फ्रेमवर्क के तहत, इन कंपनियों को एक सरकारी पोर्टल के जरिए 'पैकेजिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट' लेना होगा। हर सप्लायर को एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, जिसे सभी पैकेजिंग मटेरियल पर प्रिंट करना अनिवार्य होगा। इस कदम से रेगुलेटर्स और दवा कंपनियों को किसी भी बॉक्स, लेबल या स्ट्रिप को उसके असली निर्माता तक ट्रेस करना आसान हो जाएगा।

इस कदम की जरूरत क्यों पड़ी?

यह फैसला असली पैकेजिंग मटेरियल के दुरुपयोग को लेकर बढ़ती चिंताओं के बाद लिया गया है। नकली दवाओं की जांच में, जिनमें Semaglutide जैसी वेट-लॉस मेडिसिन और रेबीज वैक्सीन के मामले शामिल थे, यह पाया गया कि पैकेजिंग खुद असली थी। कई मामलों में, ये मटेरियल भारत में बने, एक्सपोर्ट हुए और फिर बाहरी पार्टियों द्वारा इन्हें डायवर्ट करके नकली दवाएं बेचने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस पैकेजिंग के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को फॉर्मलाइज करके, रेगुलेटर्स एक बड़ी खामी को दूर करना चाहते हैं, जो नकली मेडिकल प्रोडक्ट्स के लिए ऑथेंटिक दिखने वाली पैकेजिंग का इस्तेमाल करके गलत लोगों को फायदा पहुंचाने देती है।

सेक्टर के लिए रेगुलेटरी बदलाव

फिलहाल, पैकेजिंग सप्लायर्स ज्यादातर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के सीधे दायरे से बाहर काम करते हैं। उनकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को पारंपरिक रूप से लाइसेंस प्राप्त ड्रग कंपनियों द्वारा लागू किए गए वेंडर क्वालिफिकेशन और सप्लायर मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मैनेज किया जाता है, जैसा कि ड्रग रूल्स, 1945 के शेड्यूल M में बताया गया है। इस नए मैंडेट से पैकेजिंग मटेरियल का प्रोडक्शन सीधे रेगुलेटर के दायरे में आ जाएगा। पैकेजिंग सेक्टर में काम करने वाले बिजनेस के लिए, यह बदलाव हायर कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स की ओर एक शिफ्ट का संकेत देता है। कंपनियों को फार्मा इंडस्ट्री को सप्लाई करने की अपनी क्षमता बनाए रखने के लिए नए सरकारी दिशानिर्देशों के साथ अपने ऑपरेशन्स को अलाइन करना होगा।

निवेशकों को क्या देखना चाहिए

निवेशकों का मुख्य फोकस इन नए कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स के लागू होने के समय और ऑपरेशनल असर पर रहेगा। जो कंपनियां बड़ी फार्मा कंपनियों को पैकेजिंग सप्लाई करती हैं, उन्हें अपना यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई ऑडिट आवश्यकताओं और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ सकता है। निवेशक CDSCO द्वारा जारी किए जाने वाले ऑफिशियल गाइडलाइन्स और डेडलाइन पर नजर रख सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लायंस के लिए जरूरी लागत और समय को स्पष्ट करेंगी। इसके अलावा, मजबूत मौजूदा क्वालिटी और सप्लायर मैनेजमेंट सिस्टम वाली कंपनियों के लिए यह बदलाव आसान हो सकता है, जबकि खंडित सप्लाई चेन पर निर्भर कंपनियों को हर पैकेजिंग पीस को मैंडेट के अनुसार ट्रेस करने योग्य सुनिश्चित करने में अधिक जटिल बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

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