Andhra Pradesh Govt: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! पुरानी पेंशन स्कीम में लौटने का मिला एक मौका

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AuthorAditi Chauhan|Published at:
Andhra Pradesh Govt: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! पुरानी पेंशन स्कीम में लौटने का मिला एक मौका

आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को कॉन्ट्रिब्यूटरी पेंशन स्कीम (Contributory Pension Scheme) से पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) में वापस आने का एक बड़ा मौका दिया है। यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी भर्ती प्रक्रिया 1 सितंबर, 2004 से पहले नोटिफाई हुई थी, लेकिन वे नौकरी में बाद में शामिल हुए। इस फैसले से प्रशासनिक देरी के चलते फंसे कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिन्हें तीन महीने के अंदर अपना विकल्प चुनना होगा।

पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) में वापसी का रास्ता खुला

आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके तहत, कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को मौजूदा कॉन्ट्रिब्यूटरी पेंशन स्कीम, जिसे नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के नाम से भी जाना जाता है, से पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) में जाने की अनुमति दी गई है। यह कदम राज्य कर्मचारी संघों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए यह राहत की खबर है जिनकी भर्ती प्रक्रिया सितंबर 2004 से पहले शुरू हुई थी, लेकिन नई पेंशन प्रणाली लागू होने के बाद उन्होंने नौकरी ज्वाइन की।

कौन कर सकता है OPS के लिए आवेदन?

यह सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए नहीं है। केवल वे कर्मचारी ही इसके पात्र होंगे जिनकी भर्ती की सूचना या विज्ञापन 1 सितंबर, 2004 से पहले जारी किया गया था। सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे कर्मचारियों के लिए, नौकरी ज्वाइन करने की तारीख के बजाय, भर्ती सूचना की तारीख उनकी पेंशन पात्रता तय करेगी। इस एकमुश्त (one-time) अवसर का लाभ उठाने के लिए, पात्र कर्मचारियों को निर्धारित प्रारूप में अपने संबंधित विभागों को अपना विकल्प चुनना होगा। सरकार ने इस संबंध में आवेदन के लिए 13 जुलाई, 2026 से शुरू होने वाले तीन महीने की समय सीमा तय की है।

पेंशन नीति में बदलाव का संदर्भ

यह निर्णय केंद्र सरकार के 2020 और 2023 के ऐसे ही फैसलों के अनुरूप है, जिसमें कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में जाने की अनुमति दी गई थी, अगर प्रशासनिक अड़चनों के कारण उनकी नियुक्ति में देरी हुई हो। इन केंद्रीय दिशानिर्देशों के साथ तालमेल बिठाते हुए, आंध्र प्रदेश प्रशासन का लक्ष्य सेवा कार्यकाल और सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित शिकायतों का समाधान करना है। राज्य कैबिनेट ने 23 जून, 2026 को कर्मचारी संघों और जन प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के बाद इस उपाय को मंजूरी दी थी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह एक विशिष्ट समूह के लिए एकमुश्त उपाय है और इसका उद्देश्य अन्य पेंशन श्रेणियों या भविष्य के दावों के लिए कोई मिसाल कायम करना नहीं है।

आगे की राह

वित्त विभाग (Finance Department) और कोषागार एवं लेखा निदेशालय (Directorate of Treasuries and Accounts) से जल्द ही विस्तृत प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश जारी करने की उम्मीद है। ये दिशानिर्देश बताएंगे कि पुरानी प्रणाली में सफलतापूर्वक स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों के लिए मौजूदा पेंशन कॉरपस (NPS के तहत जमा पैसा) का प्रबंधन या हस्तांतरण कैसे किया जाएगा। प्रभावित कर्मचारियों के लिए, मुख्य ध्यान इन विशिष्ट परिचालन निर्देशों के जारी होने पर रहेगा, जो स्विच को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कदमों को स्पष्ट करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके सेवा रिकॉर्ड अपडेट किए जाएं।

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