Advance Tax Deadline: करदाताओं के लिए 15 जून है अहम, चूक पर लग सकता है जुर्माना!

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AuthorAditi Chauhan|Published at:
Advance Tax Deadline: करदाताओं के लिए 15 जून है अहम, चूक पर लग सकता है जुर्माना!

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वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त का भुगतान आज, 15 जून 2026 को देय है। ₹10,000 से अधिक टैक्स देनदारी वाले करदाताओं को ब्याज से बचने के लिए अपनी कुल टैक्स का कम से कम **15%** जमा करना होगा। हालांकि ज्यादातर आय वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन कुछ सीनियर सिटीजन्स को छूट मिली है।

क्या हुआ है?

आज, 15 जून 2026, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स भुगतान की पहली किस्त की आखिरी तारीख है। भारतीय टैक्स सिस्टम के तहत, जिन व्यक्तियों और संस्थाओं की अनुमानित टैक्स देनदारी (TDS और TCS को घटाने के बाद) ₹10,000 से अधिक है, उन्हें किस्तों में टैक्स जमा करना होता है। इस पहली डेडलाइन के लिए, करदाताओं को पूरे साल की अनुमानित कुल टैक्स देनदारी का कम से कम 15% भुगतान करना होगा।

किसे भुगतान करना है?

एडवांस टैक्स एक 'अभी चुकाएं, बाद में कमाएं' (pay-as-you-earn) प्रणाली की तरह है, जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सरकार को साल भर लगातार टैक्स राजस्व मिलता रहे, न कि एकमुश्त। यह नियम वेतनभोगी व्यक्तियों, फ्रीलांसरों, सलाहकारों और व्यवसाय मालिकों सहित करदाताओं की एक विस्तृत श्रेणी पर लागू होता है। यदि आपकी कुल आय—जिसमें वेतन, किराया आय, कैपिटल गेन, बैंक ब्याज और डिविडेंड शामिल हैं—से ₹10,000 की सीमा से अधिक की टैक्स देनदारी होने की उम्मीद है, तो आपको इस शेड्यूल का पालन करना होगा।

सीनियर सिटीजन छूट पर स्पष्टता

सीनियर सिटीजन्स के टैक्स दायित्वों को लेकर अक्सर भ्रम रहता है। आयकर अधिनियम की धारा 207 के तहत, वे निवासी सीनियर सिटीजन्स (आयु 60 वर्ष या उससे अधिक) जिन्हें किसी व्यवसाय या पेशे से कोई आय नहीं होती है, उन्हें एडवांस टैक्स भुगतान से छूट दी गई है। ये व्यक्ति अपने आयकर रिटर्न दाखिल करते समय सेल्फ-असेसमेंट टैक्स के रूप में अपनी कुल टैक्स देनदारी का निपटान कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह छूट उन सीनियर सिटीजन्स पर लागू नहीं होती है जो व्यवसाय या पेशेवर स्रोतों से आय अर्जित करते हैं; वे किसी भी अन्य व्यावसायिक करदाता की तरह एडवांस टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

डेडलाइन क्यों महत्वपूर्ण है?

15 जून की समय सीमा चूकने पर वित्तीय परिणाम हो सकते हैं। यदि कोई करदाता आवश्यक किस्त का भुगतान करने में विफल रहता है, तो आयकर अधिनियम के प्रावधानों (जैसे पूर्व धारा 234B और 234C के समतुल्य पुन: क्रमांकित धाराएं) के तहत ब्याज शुल्क लगाया जा सकता है। यह ब्याज, जो आमतौर पर कमी पर 1% प्रति माह की दर से गणना की जाती है, देरी की अवधि के लिए लगाया जाता है। समय पर भुगतान करने से इन चक्रवृद्धि ब्याज के बोझ से बचने में मदद मिलती है और अनुपालन सुनिश्चित होता है, जिससे कर विभाग से संभावित नोटिस से बचा जा सकता है।

निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण निगरानी योग्य बातें

यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी टैक्स प्लानिंग सटीक है, निवेशकों और करदाताओं को कुछ प्रमुख चरणों पर ध्यान देना चाहिए:

पहला, अपनी आय के स्रोतों को सत्यापित करें। कई करदाता केवल अपने मुख्य वेतन पर ध्यान केंद्रित करके अपनी देनदारी को कम आंकते हैं, और 'अन्य आय' जैसे बचत खातों से ब्याज, फिक्स्ड डिपॉजिट या स्टॉक मार्केट लेनदेन से कैपिटल गेन को शामिल करना भूल जाते हैं। ये अतिरिक्त स्रोत आपकी कुल टैक्स देनदारी को आसानी से ₹10,000 की सीमा से ऊपर धकेल सकते हैं।

दूसरा, आधिकारिक उपकरणों का उपयोग करें। भुगतान करने से पहले, करदाताओं को वार्षिक सूचना विवरण (AIS) और फॉर्म 26AS के साथ अपने विवरणों को क्रॉस-वेरिफाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये दस्तावेज़ वर्ष के दौरान आपके स्थायी खाता संख्या (PAN) के विरुद्ध काटे गए सभी TDS और TCS का एक व्यापक रिकॉर्ड प्रदान करते हैं, जो देय एडवांस टैक्स की सटीक राशि की गणना करने में मदद करता है।

अंत में, भुगतान के लिए हमेशा आधिकारिक आयकर पोर्टल का उपयोग करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लेन-देन सही आकलन वर्ष के विरुद्ध सही ढंग से दर्ज किया गया है। भुगतान चालान का उचित रिकॉर्ड रखना वर्ष के अंत में अपने आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अनुशंसित है।

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Disclaimer:This article is published for informational purposes only. While reasonable efforts are made to ensure accuracy, completeness, and timeliness, readers are encouraged to independently verify information before making any decisions based on the content. The views and information presented are subject to editorial review and may be updated without notice.