Edelweiss REIT Index Fund: निवेशकों के लिए नए टैक्स नियम, क्या है आपकी कमाई पर असर?

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AuthorMehul Desai|Published at:
Edelweiss REIT Index Fund: निवेशकों के लिए नए टैक्स नियम, क्या है आपकी कमाई पर असर?

Edelweiss Nifty REITs & Realty Index Fund को टैक्स के लिहाज़ से 'अन्य' म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब है कि लॉन्ग-टर्म गेन्स पर **12.5%** टैक्स लगेगा, बिना इंडेक्सेशन के, जबकि शॉर्ट-टर्म गेन्स पर आपके इनकम स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा।

'अन्य' म्यूचुअल फंड का टैक्स स्टेटस?

हाल ही में लॉन्च हुए Edelweiss Nifty REITs & Realty Index Fund ने भारतीय निवेशकों के लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) और प्रॉपर्टी डेवलपर्स में निवेश का एक नया रास्ता खोला है। लेकिन, क्योंकि यह फंड REIT यूनिट्स को रियल एस्टेट स्टॉक्स के साथ मिलाता है, इसलिए इनकम-टैक्स एक्ट के तहत इसका टैक्स क्लासिफिकेशन सामान्य इक्विटी या डेट फंड्स से अलग है।

कानून के मुताबिक, एक म्यूचुअल फंड को इक्विटी-ओरिएंटेड फंड कहलाने के लिए कम से कम 65% घरेलू कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश करना होता है। SEBI भले ही REIT यूनिट्स को रेगुलेटरी ओवरसाइट के लिए इक्विटी-जैसे इंस्ट्रूमेंट्स माने, लेकिन इनकम-टैक्स एक्ट उन्हें घरेलू कंपनियों के इक्विटी शेयर नहीं मानता। नतीजतन, यह फंड इक्विटी-ओरिएंटेड फंड की कैटेगरी में नहीं आता। इसी तरह, यह 65% डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी निवेश नहीं करता, इसलिए यह डेट-ओरिएंटेड फंड भी नहीं है। इस वजह से, इसे 'अन्य' म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में रखा गया है।

कैपिटल गेन्स और होल्डिंग पीरियड पर असर

यह वर्गीकरण सीधे तौर पर निवेशकों के यूनिट्स बेचने पर टैक्स लगने के तरीके को प्रभावित करता है। अगर यूनिट्स 24 महीने या उससे कम समय के लिए रखे जाते हैं, तो होने वाले मुनाफे को शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और इस पर निवेशक के इनकम टैक्स स्लैब रेट के अनुसार टैक्स लगेगा।

अगर निवेशक 24 महीने से ज़्यादा समय के लिए यूनिट्स रखता है, तो गेन्स को लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और इस पर 12.5% का फ्लैट टैक्स रेट लगेगा। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि इस लॉन्ग-टर्म टैक्स स्ट्रक्चर में इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा, जिससे पहले निवेशक महंगाई के हिसाब से खरीद मूल्य को एडजस्ट करके टैक्स देनदारी कम कर सकते थे। फंड हाउस ने यह भी साफ किया है कि भले ही फंड REITs में अपना एलोकेशन बढ़ाए, लेकिन मौजूदा टैक्स कानूनों के तहत REIT यूनिट्स की परिभाषा के कारण यह टैक्स क्लासिफिकेशन नहीं बदलेगा।

इनकम डिस्ट्रिब्यूशन और टैक्स कटौती (TDS)

जो निवेशक इनकम डिस्ट्रिब्यूशन-कम-कैपिटल विद्ड्रॉल (IDCW) ऑप्शन चुनते हैं, उनके लिए मिलने वाला कोई भी पेआउट इनकम माना जाएगा और इस पर निवेशक के लागू स्लैब रेट के अनुसार टैक्स लगेगा। इसके अलावा, अगर किसी निवासी निवेशक का कुल डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन एक फाइनेंशियल ईयर में ₹10,000 से ज़्यादा हो जाता है, तो फंड हाउस को 10% टैक्स एट सोर्स (TDS) काटना होगा। निवेशकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि फंड में REITs और लिस्टेड रियल एस्टेट डेवलपर्स की कंपोजिशन कैसे बदलती है, क्योंकि मौजूदा टैक्स कानूनों के तहत इन एसेट्स की प्रकृति के आधार पर ही मुख्य टैक्स ट्रीटमेंट तय होता है।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.