नई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की शुरुआत
'इंडिया प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, 2025' के तहत, देश की तेजी से बढ़ती ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को पहली बार एक एकीकृत कानूनी ढांचा मिला है। इस कानून ने गेम्स को तीन कैटेगरी में बांटा है: ई-स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स। यह विभिन्न राज्यों के अलग-अलग नियमों की जगह लेगा, जिनसे ऑपरेटर्स और प्लेयर्स के लिए अनिश्चितता बनी हुई थी।
बैन और प्रमोशन का फोकस
इस एक्ट में ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग के साथ-साथ इसके विज्ञापन और प्रमोशन पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। वहीं, ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रमोट और रेगुलेट किया जाएगा। एक नया रेगुलेटर रजिस्ट्रेशन, गाइडलाइन्स जारी करने और पॉलिसी व इंसेंटिव के जरिए इंडस्ट्री के विकास को बढ़ावा देगा।
यूजर सेफ्टी पर जोर
यूजर सेफ्टी इस कानून का एक अहम हिस्सा है। सरकार का कहना है कि रियल-मनी गेमिंग पर रोक लगाने का मकसद सोशल, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल और पब्लिक हेल्थ को होने वाले नुकसान को रोकना है। नए नियमों के तहत एज वेरिफिकेशन (उम्र की पुष्टि), पैरेंटल कंट्रोल्स और कंप्लेंट सिस्टम जैसी जरूरी यूजर सेफ्टी फीचर्स अनिवार्य होंगे।
इंडस्ट्री की चिंताएं
हालांकि, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने इसमें कई बड़ी चिंताएं जताई हैं। BTG Advaya के पार्टनर विक्रमJeet सिंह ने ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध को सबसे विवादास्पद बताया है। उनका कहना है कि इंडस्ट्री के कई लोग रेगुलेशन चाहते थे, खासकर स्किल-आधारित प्लेटफॉर्म्स के लिए जो पहले से ही KYC (नो योर कस्टमर) और एज चेक जैसे सुरक्षा उपायों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मौजूदा कानून अच्छी तरह से मैनेज किए जा रहे स्किल-गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और धोखाधड़ी वाले गैम्बलिंग ऐप्स के बीच अंतर नहीं करता है।
ब्रॉड डेफिनिशन और स्टार्टअप्स पर असर
'ऑनलाइन मनी गेम्स' की ब्रॉड डेफिनिशन भी एक बड़ा मुद्दा है। 'अन्य दांव' (other stakes) को शामिल करना, जैसे वर्चुअल कॉइन या टोकन जिन्हें पैसे में बदला जा सकता है, इन-गेम परचेज और माइक्रो-ट्रांजैक्शन्स को रेगुलेटरी जांच के दायरे में ला सकता है। इस व्यापक व्याख्या से उम्मीद से ज़्यादा गेमिंग प्लेटफॉर्म्स प्रभावित हो सकते हैं। सिंह ने चेतावनी दी है कि यह नया ढांचा छोटे डोमेस्टिक डेवलपर्स पर असमान रूप से बोझ डाल सकता है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, नियमों का पालन और लगातार कंप्लायंस छोटे भारतीय गेमिंग स्टार्टअप्स के लिए लागत को काफी बढ़ा सकता है, जबकि बड़े ग्लोबल स्टूडियो इन मांगों को पूरा करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं।
एनफोर्समेंट और पेनल्टी
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत काम करने वाली 'ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया' कंप्लायंस की निगरानी करेगी, शिकायतों की जांच करेगी और फाइनेंशियल व एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगी। अथॉरिटी दिशा-निर्देश और ऑर्डर जारी कर सकती है। अथॉरिटी के निर्देशों का पालन न करने पर ₹10 लाख तक का जुर्माना, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या ऑपरेशनल बैन लगाया जा सकता है। सरकार आईटी एक्ट के तहत बैन किए गए प्लेटफॉर्म्स या फंड ट्रांसफर को ब्लॉक भी कर सकती है। बैन की गई सेवाएं चलाने पर पहली बार में ₹1 करोड़ तक का जुर्माना या तीन साल तक की जेल हो सकती है, जबकि बार-बार ऐसा करने पर ₹2 करोड़ तक का जुर्माना या पांच साल तक की जेल का प्रावधान है। बैन प्लेटफॉर्म्स के विज्ञापन पर ₹50 लाख तक का जुर्माना या दो साल तक की जेल हो सकती है।
सरकार ने एडिक्शन, फाइनेंशियल लॉसेस, शोषण (खासकर युवाओं के बीच), धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और नेशनल सिक्योरिटी के जोखिमों जैसी चिंताओं का हवाला दिया है। इन चिंताओं के बावजूद, कानून गेमिंग इंडस्ट्री की इकोनॉमिक पोटेंशियल को भी पहचानता है, जिसका लक्ष्य एक स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ और रिस्पॉन्सिबल डिजिटल एंटरटेनमेंट को बढ़ावा देना है।
