मद्रास हाईकोर्ट ने आगामी तेलुगु फिल्म 'अखंडा 2' की रिलीज़ को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। यह महत्वपूर्ण फैसला Eros International Media Limited और हैदराबाद स्थित 14 Reels Entertainment के बीच सफल निपटारे के बाद आया है, जिसने 2019 के आर्बिट्रल अवार्ड को लेकर उनके लंबे समय से चले आ रहे कानूनी विवाद को निर्णायक रूप से समाप्त कर दिया है। Eros International Media Limited ने पहले दो धारा 9 याचिकाएं दायर की थीं। इन याचिकाओं का उद्देश्य 14 Reels Entertainment को 'अखंडा 2' जारी करने या तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने से रोकना था। Eros के दावे का मुख्य आधार ₹27.7 करोड़ के आर्बिट्रल अवार्ड का भुगतान न होना था, जिस पर 14 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लगना था। Eros ने आरोप लगाया कि 14 Reels Entertainment, जो अवार्ड देनदार है, और उसके प्रमोटरों ने इस अवार्ड के निष्पादन से बचने और बकाया चुकाए बिना सीक्वल से लाभ कमाने के लिए एक नई इकाई, 14 Reels Plus LLP, की स्थापना की थी। Eros ने तर्क दिया कि यह LLP, जो मध्यस्थता लंबित रहने के दौरान अक्टूबर 2017 में शामिल की गई थी, मूल कंपनी का "मात्र निरंतरता और ऑल्टर ईगो" थी। दोनों इकाइयां, जो एक ही प्रमोटरों (अनिल सुंकरा, गोपी चंद अचंता और रमा ब्रह्मम अचंता) द्वारा नियंत्रित थीं, समान "14 Reels" ब्रांडिंग का उपयोग करती थीं और उन्हीं फिल्मों को बढ़ावा देती थीं। Eros ने अदालत से "कॉर्पोरेट शेल को उठाने" और दोनों इकाइयों को एक मानने का आग्रह किया ताकि 'अखंडा 2' के राजस्व का शोषण तब तक न हो जब तक अवार्ड सुरक्षित न हो जाए, खासकर 2021 की ब्लॉकबस्टर 'अखंडा' की प्रभावशाली ₹130 करोड़ की कमाई को देखते हुए। निपटान राशि ₹10 करोड़ है जिसका भुगतान 14 Reels Entertainment द्वारा Eros International Media Limited को किया जाएगा। इसमें ₹5 करोड़ का प्रारंभिक भुगतान 9 दिसंबर को Mango Mass Media द्वारा किया जा चुका है, और शेष ₹5 करोड़ 8 सितंबर, 2026 तक देय हैं, जिसमें तीन महीने की संभावित मोहलत भी शामिल है। Eros को ₹10 करोड़ का एक सिक्योरिटी चेक सौंपा गया है। पूर्ण निपटारे पर 'Dookudu', '1 Nenokkadine', 'Legend', 'Aagadu', 'Hyper' जैसी फिल्मों के अधिकार Mango Mass Media को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। मामले की शुरुआत में न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने Eros की धारा 9 याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हालांकि, एक डिवीजन बेंच ने बाद में फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी और मामले को विस्तृत सुनवाई के लिए एकल न्यायाधीश के पास वापस भेज दिया। बुधवार को मामले की पुनः जांच होने पर, दोनों पक्षों ने 8 दिसंबर, 2025 का एक समझौता प्रस्तुत किया। अदालत ने इस प्रस्तुति को स्वीकार किया और सभी संबंधित आवेदनों को "समझौता समझौते के नियमों के अनुसार" निपटा दिया, जिससे इसके नियम आधिकारिक आदेश का हिस्सा बन गए। इस कानूनी विवाद का समाधान सीधे तौर पर बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्म 'अखंडा 2' की रिलीज को सक्षम बनाता है, जिससे इसमें शामिल प्रोडक्शन हाउसों को लाभ होगा। मनोरंजन उद्योग के लिए, यह प्रोडक्शन संस्थाओं के बीच वित्तीय विवादों को सुलझाने के लिए एक सफल तंत्र प्रदर्शित करता है। यद्यपि Eros International Media Limited को डी-लिस्ट कर दिया गया है, यह निपटारा उद्योग के पेशेवरों और मीडिया और मनोरंजन कंपनियों को ट्रैक करने वाले निवेशकों के लिए प्रासंगिक है, जो स्पष्ट संविदात्मक समझौतों और विवाद समाधान के महत्व पर प्रकाश डालता है। Impact Rating: 4/10. Difficult terms explained: आर्बिट्रल अवार्ड (Arbitral Award), सेक्शन 9 याचिकाएं (Section 9 petitions), निषेधाज्ञा (Injunction), तीसरे पक्ष के अधिकार (Third-party rights), कॉर्पोरेट शेल (Corporate Veil), ऑल्टर ईगो (Alter Ego), एलएलपी (LLP), अंतरिम निषेधाज्ञा (Interim Injunction), लियन (Lien).
अखंडा 2 की रिलीज़ पक्की! मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ी फिल्म विवाद को सुलझाते हुए डील को अंतिम रूप दिया।
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Overview
मद्रास हाईकोर्ट ने Eros International Media Limited और 14 Reels Entertainment के बीच ₹27.7 करोड़ के आर्बिट्रल अवार्ड विवाद के निपटारे के बाद तेलुगु फिल्म 'अखंडा 2' की रिलीज़ की अनुमति दे दी है। 14 Reels Entertainment, Eros को किश्तों में ₹10 करोड़ का भुगतान करेगी, जिसमें एक सिक्योरिटी चेक भी शामिल है, जिससे यह कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई है।
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