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केरल हाई कोर्ट ने राज्य को किशोर न्याय प्रणाली को मजबूत करने और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने का निर्देश दिया

Law/Court

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Updated on 06 Nov 2025, 03:49 am

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Reviewed By

Abhay Singh | Whalesbook News Team

Short Description:

केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को किशोर न्याय प्रणाली को बेहतर बनाने और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कर्मचारियों की कमी, पुनर्वास सेवाओं में देरी और खराब डेटा प्रबंधन सहित कार्यान्वयन में गंभीर खामियों पर ध्यान दिया, जिससे बच्चे असुरक्षित हो रहे हैं। विशिष्ट समय-सीमा के साथ जारी निर्देशों में रिक्तियों को भरना, बाल कल्याण समितियों और किशोर न्याय बोर्डों जैसी प्रमुख समितियों का पुनर्गठन करना, निरीक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को लागू करना, पुनर्वास प्रोटोकॉल विकसित करना, राष्ट्रीय पोर्टल पर डेटा अपलोड करना और पुलिस स्टेशनों में विशेष किशोर पुलिस इकाइयों और बाल कल्याण अधिकारियों की स्थापना करना शामिल है।
केरल हाई कोर्ट ने राज्य को किशोर न्याय प्रणाली को मजबूत करने और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने का निर्देश दिया

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Detailed Coverage:

केरल हाई कोर्ट ने, मुख्य न्यायाधीश नितिन जमदार और न्यायाधीश बसंत बालाजी की एक खंडपीठ के माध्यम से, केरल सरकार को अपनी किशोर न्याय प्रणाली को मजबूत करने और 'कानून के साथ संघर्षरत बच्चों' तथा देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का आदेश दिया है। अदालत ने नोट किया कि भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रगतिशील कानून होने के बावजूद, केरल की प्रणाली में कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण खामियां हैं। इनमें कर्मचारियों की कमी, आवश्यक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने में देरी और अपर्याप्त डेटा प्रबंधन शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से बच्चों को उपेक्षा और शोषण के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए, अदालत ने सख्त समय-सीमा के साथ विशिष्ट निर्देश जारी किए हैं: * **स्टाफिंग**: केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में रिक्तियों को चार सप्ताह के भीतर भरना और प्रोबेशन अधिकारियों तथा अन्य प्रमुख पदों के लिए रिक्तियां उत्पन्न होने से कम से कम चार महीने पहले भर्ती शुरू करना। * **समितियाँ**: बाल कल्याण समितियों (CWCs) और किशोर न्याय बोर्डों (JJBs) का आठ सप्ताह के भीतर पुनर्गठन करना, यह सुनिश्चित करते हुए कि CWCs महीने में कम से कम 21 दिन मिलें, और इन निकायों के लिए पदों की अवधि समाप्त होने से चार महीने पहले भर्ती शुरू करना। * **प्रक्रियाएँ**: बाल देखभाल संस्थानों (CCIs) के वार्षिक निरीक्षण के लिए तीन महीने के भीतर एक बहु-हितधारक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाना, लंबित निरीक्षणों को पूरा करना। राज्य किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 को तीन महीने के भीतर अंतिम रूप देना और अधिसूचित करना। * **डेटा और रिपोर्टिंग**: KeSCPCR की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट को आठ सप्ताह के भीतर पूरा करना और प्रकाशित करना तथा भविष्य की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशन के लिए दिशानिर्देश चार सप्ताह के भीतर स्थापित करना। लापता और बचाए गए बच्चों का डेटा तीन महीने के भीतर राष्ट्रीय मिशन वात्सल्य पोर्टल पर अपलोड करना। सभी CCIs के लिए छह महीने के भीतर वार्षिक सामाजिक ऑडिट करना। * **पुलिस इकाइयाँ**: तीन महीने के भीतर सभी जिलों में विशेष किशोर पुलिस इकाइयों (SJPU) की स्थापना करना और चार महीने के भीतर प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कम से कम एक बाल कल्याण अधिकारी (CWO) को एक प्रशिक्षण मॉड्यूल के साथ नामित करना। **प्रभाव**: इन निर्देशों का उद्देश्य केरल में किशोर न्याय ढांचे की दक्षता और प्रभावशीलता में काफी सुधार करना है। स्टाफिंग, प्रक्रियाओं और डेटा प्रबंधन में महत्वपूर्ण अंतरालों को संबोधित करके, अदालत के हस्तक्षेप से किशोरों की सुरक्षा, देखभाल और पुनर्वास में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे अंततः बाल कल्याण सेवाओं को मजबूती मिलेगी। यह बाल संरक्षण में बेहतर शासन सुनिश्चित करके एक सकारात्मक सामाजिक प्रभाव डालता है। **रेटिंग**: 7/10

**कठिन शब्द**: * **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015**: भारत में लागू एक कानून जो कानून के साथ संघर्षरत किशोरों और देखभाल की आवश्यकता वाले किशोरों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करता है, और किशोर न्याय बोर्डों और बाल कल्याण समितियों के गठन के लिए है। * **सुओ मोटू**: एक लैटिन शब्द जिसका अर्थ है "स्वयं की प्रेरणा पर"। कानूनी संदर्भ में, यह पार्टियों के औपचारिक अनुरोध के बिना, अदालत या न्यायाधीश द्वारा की गई कार्रवाई को संदर्भित करता है, खासकर जब अदालत सार्वजनिक हित या गंभीर चिंता का मामला पहचानती है। * **बाल देखभाल संस्थान (CCIs)**: ऐसी सुविधाएँ या संगठन जो अनाथ, परित्यक्त, उपेक्षित या कानून के साथ संघर्षरत बच्चों को देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करते हैं। * **बाल कल्याण समितियाँ (CWCs)**: किशोर न्याय अधिनियम के तहत गठित समितियाँ, जो देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, उपचार, विकास और पुनर्वास के संबंध में निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार हैं। * **किशोर न्याय बोर्ड (JJBs)**: किशोर न्याय अधिनियम के तहत स्थापित बोर्ड, जो 'कानून के साथ संघर्षरत किशोरों' (अर्थात्, जिन बच्चों ने अपराध किए हैं) के मामलों से निपटते हैं। * **प्रोबेशन अधिकारी**: प्रोबेशन पर रखे गए अपराधियों की निगरानी के लिए नियुक्त अधिकारी, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं, और अदालत को रिपोर्ट करते हैं। * **विशेष किशोर पुलिस इकाइयाँ (SJPU)**: पुलिस विभाग के भीतर ऐसी इकाइयाँ जो विशेष रूप से किशोरों से संबंधित मामलों को संभालने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित होती हैं, एक बाल-अनुकूल दृष्टिकोण सुनिश्चित करती हैं। * **बाल कल्याण अधिकारी (CWO)**: एक नामित अधिकारी, आमतौर पर पुलिस स्टेशन के भीतर, जो पुलिस के संपर्क में आए बच्चों के कल्याण की देखभाल के लिए जिम्मेदार होता है। * **राष्ट्रीय मिशन वात्सल्य पोर्टल**: भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत स्थापित एक मंच, जिसका उपयोग पूरे देश में बाल संरक्षण सेवाओं से संबंधित डेटा को ट्रैक और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है, जिसमें लापता और बचाए गए बच्चों का डेटा भी शामिल है।


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