US Judge का बड़ा फैसला: Trump के वोटर लिस्ट वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर लगी रोक

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AuthorSaanvi Reddy|Published at:
US Judge का बड़ा फैसला: Trump के वोटर लिस्ट वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर लगी रोक

अमेरिका में एक फेडरल जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अहम हिस्सों पर देशव्यापी रोक लगा दी है। इस ऑर्डर में फेडरल वोटर लिस्ट और यूएस पोस्टल सर्विस (USPS) के चुनाव संबंधी प्रोटोकॉल शामिल थे। कोर्ट ने माना कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास चुनाव प्रक्रियाओं को रेगुलेट करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है, यह अधिकार राज्यों और कांग्रेस के पास है। इस फैसले से नवंबर 2026 के मिडटर्म चुनावों से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अनिश्चितता बढ़ गई है।

कोर्ट का बड़ा फैसला: चुनाव नियमों पर एग्जीक्यूटिव ब्रांच का अधिकार नहीं

यूएस डिस्ट्रिक्ट जज इंदिरा तलवानी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मार्च 2026 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुख्य प्रावधानों पर राष्ट्रव्यापी प्रारंभिक रोक लगा दी है। इस ऑर्डर का मकसद एक फेडरल वोटर लिस्ट बनाना और मेल-इन बैलेट (डाक मतपत्र) की डिलीवरी में यूएस पोस्टल सर्विस की भूमिका तय करना था। कोर्ट के फैसले ने प्रशासन को आगामी चुनाव चक्र के लिए इन निर्देशों को लागू करने से स्पष्ट रूप से रोक दिया है।

अपने फैसले में, जज तलवानी ने कहा कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास चुनाव नियमों को रेगुलेट करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने लीग ऑफ वुमन वोटर्स जैसे विभिन्न वादियों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिन्होंने तर्क दिया था कि ऐसे अधिकार राज्यों और अमेरिकी कांग्रेस के लिए आरक्षित हैं। जज ने यह भी कहा कि प्रशासन ने सुनवाई के दौरान एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की संवैधानिकता का पर्याप्त बचाव नहीं किया। इस फैसले ने जून 2026 के एक पिछले आदेश का विस्तार किया है, जिसने पहले ही 23 राज्यों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में ऑर्डर के कार्यान्वयन को सीमित कर दिया था।

यूएस पोस्टल सर्विस के लिए ऑपरेशनल अनिश्चितता

एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का उद्देश्य केवल एक नई फेडरल वोटर लिस्ट में मौजूद व्यक्तियों को मेल-इन बैलेट की डिलीवरी तक सीमित करना था। इस आवश्यकता ने चुनाव अधिकारियों और पोस्टल यूनियनों के बीच संभावित ऑपरेशनल अराजकता और यूएस पोस्टल सर्विस पर बढ़े हुए एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की थीं। इन प्रावधानों को ब्लॉक करके, अदालत ने मौजूदा मेल-इन वोटिंग प्रक्रियाओं में संभावित बदलावों को रोक दिया है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने पहले के लोअर कोर्ट के इनजंक्शन्स (अदालती रोक) को हटाने के लिए पहले ही यूएस सुप्रीम कोर्ट में एक इमरजेंसी रिक्वेस्ट दायर की है, जिससे ऑर्डर की अंतिम कानूनी स्थिति अनिश्चित बनी हुई है।

जो लोग अमेरिकी राजनीतिक और बाजार के माहौल पर नजर रख रहे हैं, उनके लिए यह कानूनी लड़ाई नवंबर 2026 के मिडटर्म चुनावों के तंत्र को लेकर लगातार अनिश्चितता दर्शाती है। पोस्टल सर्विस द्वारा सामना की जाने वाली एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौतियां और वोटिंग प्रोटोकॉल में अंतिम समय में बदलाव की संभावना व्यापक अमेरिकी संस्थागत परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। निवेशकों और बाजार पर्यवेक्षकों के लिए अगला महत्वपूर्ण घटनाक्रम यूएस सुप्रीम कोर्ट से कोई आपातकालीन निर्णय या आगे का मार्गदर्शन होगा, जो या तो वर्तमान रोक को बरकरार रख सकता है या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को आगे बढ़ने की अनुमति दे सकता है।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.