Telangana High Court ने खैराताबाद के विधायक Danam Nagender को अयोग्य करार दिया है। यह फैसला **23 अप्रैल, 2024** से प्रभावी है। कोर्ट ने कहा कि अपनी पार्टी रहते हुए दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ना संविधान की 10वीं अनुसूची का उल्लंघन है।
कानून का कड़ा रुख
Telangana High Court की डिवीजन बेंच ने अपने ऐतिहासिक फैसले में Danam Nagender को विधानसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान की 10वीं अनुसूची (Anti-Defection Law) के तहत यह कार्रवाई अनिवार्य थी। इस फैसले ने विधानसभा स्पीकर के उस पुराने निर्णय को पलट दिया है, जिसमें उन्होंने Nagender को अपनी सदस्यता बरकरार रखने की अनुमति दी थी।
मामला क्या था?
विवाद की शुरुआत तब हुई जब BRS के टिकट पर चुने गए Nagender ने Congress पार्टी की ओर से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अपनी पार्टी की सदस्यता न छोड़ने और दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने का नामांकन भरना सेक्शन 2(1)(a) के तहत सीधा उल्लंघन है। कोर्ट ने इस दलील को सही माना और उनकी सदस्यता रद्द कर दी।
राज्य की सियासत और निवेशकों पर असर
इस कानूनी फैसले से खैराताबाद सीट अब रिक्त हो गई है। बाजार और निवेशकों के नजरिए से यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य में राजनीतिक स्थिरता सीधे तौर पर बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की रफ्तार को प्रभावित करती है। अब सबकी नजरें Election Commission of India के अगले कदमों पर हैं कि वहां उपचुनाव कब होंगे। हालांकि, Nagender के पास Supreme Court में अपील करने का विकल्प अभी भी खुला है, जिससे इस मामले का अंतिम फैसला अभी आना बाकी है।
