एक्टर Rajpal Yadav की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराने चेक बाउंस मामले में उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए **₹2 करोड़** जमा करने का आखिरी मौका दिया है। इसकी अंतिम तारीख **6 अक्टूबर 2026** तय की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक्टर Rajpal Yadav को उनके बकाया भुगतान को लेकर सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस Surya Kant की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक्टर के वकील द्वारा ₹50 लाख की आंशिक भुगतान की पेशकश को सिरे से खारिज कर दिया।
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद 2013 के एक पुराने केस से जुड़ा है, जिसमें एक्टर ने 2010 में ₹5 करोड़ का लोन लिया था। शिकायतकर्ता M/s Murali Projects Pvt Ltd का कहना है कि ब्याज मिलाकर कुल बकाया अब ₹11 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है।
कोर्ट की कड़ी शर्तें
कोर्ट ने पहले ही 15 सितंबर तक ₹2 करोड़ जमा करने का आदेश दिया था, ताकि एक्टर को तत्काल हिरासत से बचाया जा सके। इस डेडलाइन को चूकने के बाद, कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि अगली सुनवाई तक भुगतान नहीं हुआ, तो उनकी अपील खारिज की जा सकती है और कस्टडी (custody) भी हो सकती है।
अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 7 अक्टूबर 2026 को होनी है, और उससे पहले एक्टर को 6 अक्टूबर तक पूरी राशि जमा करनी होगी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट भी इस मामले में उनकी सजा को बरकरार रख चुका है।
