सुप्रीम कोर्ट ने Waqf (Amendment) Act, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए **21 जनवरी 2027** की तारीख तय की है। कोर्ट ने सभी पक्षों को **31 दिसंबर 2026** तक अपनी लीगल फाइलिंग पूरी करने का आदेश दिया है, जबकि संपत्ति से जुड़े कुछ प्रावधानों पर फिलहाल रोक बरकरार रहेगी।
कोर्ट की नई समयसीमा
सुप्रीम कोर्ट ने Waqf (Amendment) Act, 2025 से जुड़े कानूनी विवादों को व्यवस्थित करने के लिए एक स्पष्ट टाइमलाइन जारी की है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच ने स्पष्ट किया है कि 135 इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन और 5 मुख्य याचिकाओं पर अगली सुनवाई 21 जनवरी 2027 को होगी। कोर्ट ने सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए 31 दिसंबर 2026 तक की डेडलाइन दी है।
स्टे ऑर्डर का असर
सितंबर 2025 से लागू आंशिक रोक (Stay) अभी भी जारी है। इसका मतलब है कि फिलहाल उन प्रावधानों पर कोई अमल नहीं होगा जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों का दर्जा तय करने का अधिकार देते हैं या जो संपत्ति बनाने के लिए इस्लामिक प्रैक्टिस की अवधि तय करते हैं।
निवेशकों और हितधारकों के लिए संदेश
रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रस्ट-नियंत्रित संपत्तियों से जुड़े बिजनेस सेक्टर के लिए यह कानूनी माहौल अभी स्थिर बना हुआ है। कोर्ट की अंतिम सुनवाई के बाद ही प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और वेरिफिकेशन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय होंगे। तब तक, सभी संबंधित पक्षों को अदालत द्वारा निर्धारित समयसीमा का पालन करते हुए अपनी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी।
