SHANTI Act पर SC का सवाल: परमाणु दुर्घटनाओं के लिए ₹3,000 करोड़ की कैपिंग पर उठा संदेह

LAWCOURT
Whalesbook Logo
AuthorNeha Patil|Published at:
SHANTI Act पर SC का सवाल: परमाणु दुर्घटनाओं के लिए ₹3,000 करोड़ की कैपिंग पर उठा संदेह

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने SHANTI Act, 2025 के तहत परमाणु दुर्घटनाओं के लिए ₹3,000 करोड़ की देनदारी सीमा (liability cap) की वैधता पर सवाल उठाए हैं। इस कानूनी चुनौती से परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अनिश्चितता पैदा हो गई है, क्योंकि संभावित निवेशक बाजार में प्रवेश के वित्तीय जोखिमों का मूल्यांकन कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने SHANTI Act के नियमों पर उठाए सवाल

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांस्डमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) Act, 2025 के तहत परमाणु दुर्घटनाओं के लिए तय की गई कानूनी देनदारी की सीमाओं पर चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड (AERB) को एक नोटिस जारी कर ऑपरेटर की देनदारी को लगभग ₹3,000 करोड़ तक सीमित करने वाले प्रावधानों पर स्पष्टीकरण मांगा है।

देनदारी सीमा क्यों लाई गई?

पुरानी रेगुलेशन को बदलने वाला SHANTI Act, 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने के सरकार के प्रयासों का एक मुख्य आधार है। सरकार ने निजी कंपनियों और विदेशी संस्थाओं को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये देनदारी कैप (liability caps) पेश किए थे। इसका मुख्य तर्क एक अनुमानित वित्तीय ढांचा प्रदान करना था, क्योंकि असीमित देनदारी को अक्सर बड़े पैमाने पर परमाणु परियोजनाओं पर विचार करने वाली कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा माना जाता है।

अदालती चिंताएं और याचिकाकर्ताओं की दलीलें

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट अब यह जांच कर रहा है कि क्या ये विधायी सीमाएं किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ितों को उचित और न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित करने की संवैधानिक अदालतों की क्षमता में बाधा डालती हैं। सुनवाई के दौरान, अदालत ने टिप्पणी की कि संसदीय कैप स्वचालित रूप से न्यायपालिका को कानूनी गलतियों, जिन्हें टॉर्ट्स (torts) भी कहा जाता है, के लिए उचित मुआवजा निर्धारित करने से नहीं रोकते हैं। इस अवलोकन से यह सवाल उठता है कि क्या वर्तमान देनदारी ढांचा जनता के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है।

पूर्व नौकरशाहों और वैज्ञानिकों सहित याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि ₹3,000 करोड़ की सीमा किसी परमाणु आपदा से होने वाले भारी संभावित नुकसान को कवर करने के लिए बहुत कम है। उनका तर्क है कि इतने कम कैप प्लांट ऑपरेटरों को सुरक्षा के बजाय लागत-कटौती को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने AERB की स्वतंत्रता के बारे में चिंता जताई, विशेष रूप से यह सवाल उठाते हुए कि क्या बोर्ड के सदस्यों के लिए वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया हितों के टकराव का कारण बन सकती है।

निवेशकों के लिए क्या हैं मायने?

निवेशकों के लिए, यह कानूनी चुनौती परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए अनिश्चितता की एक परत जोड़ती है। सरकार के 100 गीगावाट के लक्ष्य की सफलता काफी हद तक निजी निवेश को आकर्षित करने पर निर्भर करती है, जिसके लिए एक स्पष्ट और स्थिर नियामक वातावरण की आवश्यकता होती है। यदि सुप्रीम कोर्ट अंततः यह तय करता है कि देनदारी कैप असंवैधानिक हैं या उन्हें संशोधित करने की आवश्यकता है, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण या आपूर्ति की योजना बनाने वाली कंपनियों को अप्रत्याशित वित्तीय देनदारियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे संभावित परियोजनाओं के लिए जोखिम-इनाम गणना (risk-to-reward calculation) में काफी बदलाव आएगा।

क्षेत्र के लिए तत्काल अगले कदम सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर सरकार की प्रतिक्रिया की निगरानी करना होगा। निवेशक और उद्योग के प्रतिभागी इस बात पर ध्यान देंगे कि देनदारी ढांचा वर्तमान में जैसा लिखा गया है वैसा ही रहेगा, या सरकार को निजी क्षेत्र की रुचि बनाए रखने के लिए और अधिक आश्वासन या समायोजन प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.