CJP प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR वापस लेने की अनुमति: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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AuthorKaran Malhotra|Published at:
CJP प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR वापस लेने की अनुमति: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि राज्य CJP प्रदर्शनों से जुड़े प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस ले सकते हैं, बशर्ते वे गंभीर अपराधों के आरोपी न हों। इस फैसले का मकसद मामूली मामलों को गंभीर आपराधिक मामलों से अलग करना है। कोर्ट इन प्रदर्शनों के दौरान पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की भी समीक्षा कर रही है।

FIR वापसी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने CJP प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ दर्ज की गई FIR को वापस लेने के संबंध में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत की अगुवाई वाली बेंच ने पुष्टि की है कि राज्य सरकारों के पास इन मामलों को बंद करने या वापस लेने का अधिकार होगा। इस निर्णय का उद्देश्य उन व्यक्तियों को राहत पहुंचाना है जिनके कानूनी रिकॉर्ड पर मुख्य रूप से प्रदर्शनों में उनकी भागीदारी का असर पड़ा है, न कि किसी गंभीर आपराधिक गतिविधि में संलिप्तता का।

गंभीर अपराधों के लिए छूट नहीं

इस फैसले का एक अहम पहलू यह है कि किन मामलों में राहत नहीं मिलेगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हत्या या बलात्कार जैसे गंभीर और जघन्य अपराधों के आरोपी व्यक्तियों पर यह राहत लागू नहीं होगी। सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उल्लेख किया कि सरकार इन मामलों के विवरण पर काम करने को तैयार है, बशर्ते निरंतर संवाद बना रहे। आपराधिक पूर्ववृत्त (criminal antecedents) की परिभाषा को सीमित करके, अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि मामूली उल्लंघन, जैसे कि मामूली यातायात उल्लंघन या विरोध-संबंधी सभा के आरोप, व्यक्तियों को इस राहत प्रक्रिया से स्थायी रूप से वंचित न करें।

पुलिस आचरण की जांच

FIR की स्थिति से परे, अदालत ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर अत्यधिक पुलिस बल के उपयोग के बारे में की गई शिकायतों पर भी ध्यान दिया। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने यह तर्क देने के लिए वीडियो साक्ष्य सहित सामग्री प्रस्तुत की कि कुछ मामलों में पुलिस के आचरण की स्वतंत्र समीक्षा की जानी चाहिए। इसके जवाब में, सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को इन आरोपों को संबोधित करते हुए एक औपचारिक हलफनामा (affidavit) जमा करने का निर्देश दिया है।

अदालत वर्तमान में कदाचार के इन विशिष्ट दावों की जांच के लिए एक उच्च-शक्ति वाली समिति के गठन की आवश्यकता का मूल्यांकन कर रही है। इसके अतिरिक्त, बेंच ने गैर-घातक भीड़ नियंत्रण उपायों, विशेष रूप से पैलेट गन के उपयोग के लिए एक औपचारिक, राष्ट्रव्यापी प्रोटोकॉल विकसित करने के अपने इरादे व्यक्त किए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में कानून प्रवर्तन कार्रवाई स्थापित मानवाधिकार मानकों का पालन करे। अदालत के लिए अगले कदम संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत हलफनामों की समीक्षा करना और संभावित जांच समिति की संरचना निर्धारित करना होगा।

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