सुप्रीम कोर्ट ने स्टर्लिंग ग्रुप के खिलाफ मल्टी-करोड़ लोन डिफ़ॉल्ट मामले में आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है। ग्रुप 17 दिसंबर, 2025 तक ऋणदाता बैंकों के साथ पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए ₹5,100 करोड़ जमा करेगा, जिससे सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ और आयकर विभाग से जुड़े वर्षों के कानूनी झगड़े समाप्त हो जाएंगे।