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स्टर्लिंग ग्रुप लोन डिफॉल्ट मामला आखिरकार खत्म! सुप्रीम कोर्ट ने ₹5100 करोड़ के सेटलमेंट को मंजूरी दी

Law/Court

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Published on 25th November 2025, 9:31 AM

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Author

Akshat Lakshkar | Whalesbook News Team

Overview

सुप्रीम कोर्ट ने स्टर्लिंग ग्रुप के खिलाफ मल्टी-करोड़ लोन डिफ़ॉल्ट मामले में आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है। ग्रुप 17 दिसंबर, 2025 तक ऋणदाता बैंकों के साथ पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए ₹5,100 करोड़ जमा करेगा, जिससे सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ और आयकर विभाग से जुड़े वर्षों के कानूनी झगड़े समाप्त हो जाएंगे।