कर्नाटक हाईकोर्ट ने BJP द्वारा दायर मानहानि के केस को खारिज कर दिया है। यह मामला साल 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान विज्ञापनों को लेकर कांग्रेस नेता Siddaramaiah के खिलाफ दर्ज किया गया था।
अदालत का फैसला
जस्टिस M. Nagaprasanna की अध्यक्षता वाली कर्नाटक हाईकोर्ट की बेंच ने 4 नवंबर 2026 को अपना फैसला सुनाते हुए मानहानि के इस मामले को रद्द कर दिया। यह कानूनी विवाद साल 2023 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान शुरू हुआ था।
क्या था पूरा मामला?
विवाद की जड़ कांग्रेस पार्टी के वे चुनावी विज्ञापन थे, जिन्हें 'करप्शन रेट कार्ड' का नाम दिया गया था। इन विज्ञापनों में पिछली सरकार पर सार्वजनिक कॉन्ट्रैक्ट्स में 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाया गया था और तत्कालीन प्रशासन को 'ट्रबल इंजन सरकार' कहा गया था। BJP की कानूनी टीम ने इसे अपनी छवि खराब करने वाला कदम बताते हुए मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।
अदालत का रुख
कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यह मामला आपराधिक मानहानि की श्रेणी में नहीं आता है। गौरतलब है कि इसी कोर्ट ने फरवरी 2026 में राहुल गांधी के खिलाफ चल रही मानहानि की कार्यवाही को भी रद्द किया था, जबकि जुलाई 2025 में Siddaramaiah के खिलाफ भी कार्यवाही पर रोक लगाई थी।
निवेशकों के लिए जरूरी बात
बाजार के जानकारों और रिटेल निवेशकों के लिए यह समझना जरूरी है कि यह घटना पूरी तरह से एक राजनीतिक और कानूनी मामला है। इसमें किसी भी लिस्टेड कंपनी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस या स्टॉक मार्केट से जुड़ी गतिविधियों का कोई लेना-देना नहीं है। यह घटना बाजार की चाल या किसी भी शेयर के भाव पर असर डालने वाली नहीं है।
