केरल के पूर्व डीजीपी Tomin J. Thachankary को आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोट्टायम विजिलेंस कोर्ट ने **4 साल** की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
कोट्टायम विजिलेंस कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में पूर्व केरल डीजीपी Tomin J. Thachankary को 4 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। जज के.वी. रजनीश की अदालत ने 2003 से 2007 के बीच आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में यह फैसला सुनाया। सजा के साथ-साथ उन पर ₹30.84 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।\n\nयह मामला करीब 36 साल लंबी कानूनी लड़ाई का नतीजा है, जिसकी शुरुआत अलाप्पुझा के निवासी बॉबी कुरुविला की शिकायत से हुई थी। विवाद की जड़ें 1990 में जाती हैं, जब अधिकारी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर तैनात थे। आरोप है कि उन्होंने उस दौरान शिकायतकर्ता के परिवार को झूठे केसों में फंसाया था। फैसले के तुरंत बाद उन्हें तिरुवनंतपुरम की पूजप्पुरा सेंट्रल जेल भेज दिया गया।\n\nहालांकि, कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बचाव पक्ष ने शुक्रवार को केरल हाई कोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर कर दी है। शिकायतकर्ता अब 2007 से सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल की जांच की भी मांग कर रहे हैं, जिससे यह साफ है कि यह मामला आने वाले दिनों में और भी तूल पकड़ सकता है।
