कोलकाता पुलिस ने पूर्व पश्चिम बंगाल CM ममता बनर्जी और TMCP रैली के आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोप है कि 28 अगस्त को हुई रैली में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा तय किए गए नियमों का उल्लंघन किया गया था, जिसमें सड़क पर भीड़ और समय सीमा का मुद्दा शामिल है।
कानूनी पचड़े में रैली
कोलकाता के हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन में 28 अगस्त को यह FIR (केस नंबर 112) दर्ज की गई। यह मामला Trinamool Congress Chhatra Parishad (TMCP) की फाउंडेशन डे रैली से जुड़ा है, जो कैथेड्रल रोड पर आयोजित की गई थी। अधिकारियों का दावा है कि रैली ने हाईकोर्ट द्वारा तय की गई शर्तों की धज्जियां उड़ा दीं।
क्या हैं मुख्य आरोप?
हाईकोर्ट ने रैली को अनुमति देते समय शर्त रखी थी कि कैथेड्रल रोड का एक हिस्सा ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा, लेकिन पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक रैली में सड़क के दोनों तरफ कब्जा कर लिया गया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। इसके अलावा, निर्धारित समय सीमा से ज्यादा देर तक कार्यक्रम जारी रखने का भी आरोप है।
FIR में लगी गंभीर धाराएं
इस FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं को शामिल किया गया है, जिनमें 61(2), 223, 125(a), 132, और 285 प्रमुख हैं। ये धाराएं आपराधिक साजिश और सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालने जैसे गंभीर अपराधों से जुड़ी हैं। साथ ही, आरोप है कि मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ और बैरिकेड्स को जबरन हटाया गया।
राज्य की सियासत पर असर
पश्चिम बंगाल में बदल रहे राजनीतिक माहौल के बीच यह घटना काफी अहम है। मौजूदा प्रशासन, जिसका नेतृत्व CM Suvendu Adhikari कर रहे हैं, न्यायिक आदेशों के सख्त पालन पर जोर दे रहा है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और अभी तक कोई भी आरोप कोर्ट में सिद्ध नहीं हुआ है।
