बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2020 में हुई दिशा सालियन की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को औपचारिक जांच शुरू करने का आदेश दिया है। यह फैसला दिशा के पिता द्वारा मुंबई पुलिस की 'आत्महत्या' वाली रिपोर्ट को चुनौती देने के बाद आया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोंसले की बेंच ने बुधवार को अहम आदेश जारी करते हुए CBI को इस मामले में FIR दर्ज करने और एक वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने को कहा है।
8 जून, 2020 को सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियन की मुंबई के मलाड में एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। उस समय स्थानीय पुलिस ने इसे 'एक्सीडेंटल डेथ' मानकर जांच बंद कर दी थी और इसे आत्महत्या करार दिया था। हालांकि, दिशा के पिता सतीश सालियन ने इस जांच पर लगातार सवाल उठाए और इसे हत्या का मामला बताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि CBI को किसी भी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं बनाना चाहिए जब तक उसके पास पर्याप्त सबूत न हों। यदि जांच के दौरान कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है, तो एजेंसी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। इस न्यायिक हस्तक्षेप ने इस संवेदनशील मामले में फिर से हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि यह केस लंबे समय से सार्वजनिक और राजनीतिक चर्चा का विषय रहा है।
