Abhishek Banerjee की सुप्रीम कोर्ट में याचिका: विदेश इलाज पर HC के फैसले को दी चुनौती

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AuthorMehul Desai|Published at:
Abhishek Banerjee की सुप्रीम कोर्ट में याचिका: विदेश इलाज पर HC के फैसले को दी चुनौती

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने विदेश जाकर आंख का इलाज कराने की इजाज़त देने से इनकार करने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट ने एसएसकेएम अस्पताल में मेडिकल जांच कराने की शर्त को मानने से इनकार करने पर उनकी अर्जी खारिज कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा इलाज का मामला

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने मेडिकल यात्रा के लिए कानूनी लड़ाई को और आगे बढ़ाते हुए भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की है। यह कदम कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा 5 अगस्त 2026 को उनकी विदेशी इलाज की अर्जी खारिज करने के बाद उठाया गया है।

विवाद की जड़: मेडिकल जांच

पूरा मामला कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा मांगी गई मेडिकल जांच पर टिका है। कोर्ट ने बनर्जी को निर्देश दिया था कि वे यह पता लगाने के लिए राज्य द्वारा संचालित एसएसकेएम अस्पताल में एक मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हों कि क्या उनका इलाज भारत में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। बनर्जी, जिन्हें 2016 की एक दुर्घटना में लगी चोटों के लिए ऐतिहासिक रूप से अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस अस्पताल में इलाज कराना पड़ा है, उन्होंने इस बोर्ड के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। इस इनकार के बाद, हाई कोर्ट ने कहा कि वह बोर्ड की विशेषज्ञ रिपोर्ट के बिना विदेशी यात्रा की आवश्यकता निर्धारित नहीं कर सकता, जिसके चलते उनकी अर्जी खारिज कर दी गई।

कानूनी कार्यवाही से जुड़ा मामला

यह यात्रा अर्जी फिलहाल सांसद से जुड़े चल रहे कानूनी मामलों से जुड़ी हुई है। हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले आयोजित एक सार्वजनिक बैठक के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में बनर्जी को 6 अक्टूबर 2026 तक दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है, लेकिन जांच में सहयोग और विदेश यात्रा पर प्रतिबंधों को लेकर शर्तें बरकरार रखी हैं।

सुप्रीम कोर्ट की पिछली भूमिका

सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस कानूनी लड़ाई में हस्तक्षेप कर चुका है। 3 अगस्त 2026 को, शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट को एक सप्ताह के भीतर यात्रा अर्जी की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट द्वारा अर्जी खारिज करने का आदेश पारित करने के बाद, मामला अब आगे की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट लौट आया है।

आगे क्या?

सुप्रीम कोर्ट से अगले हफ्ते इस अपील पर सुनवाई की उम्मीद है। अदालत के लिए मुख्य ध्यान लंबित जांच की पृष्ठभूमि में मेडिकल यात्रा की शर्तों की समीक्षा करना होगा। कथित टिप्पणियों से जुड़े व्यापक मामले अलग से आगे बढ़ रहे हैं, और वर्तमान में अंतरिम सुरक्षा लागू है।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.