X का ऑस्ट्रेलिया के नए लॉ को चैलेंज: अंडर-16 सोशल मीडिया बैन पर खड़े हुए सवाल

INTERNATIONAL-NEWS
Whalesbook Logo
AuthorAditya Rao|Published at:
X का ऑस्ट्रेलिया के नए लॉ को चैलेंज: अंडर-16 सोशल मीडिया बैन पर खड़े हुए सवाल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने ऑस्ट्रेलिया के उस प्रस्तावित कानून को चुनौती दी है, जो 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए इंटरनेट एक्सेस को प्रतिबंधित करता है। X का कहना है कि रेगुलेटर्स को डॉक्यूमेंट खोजना के लिए ज्यादा अधिकार देना अंतरराष्ट्रीय कानूनी नियमों का उल्लंघन है। इस कानून के तहत **A$99 मिलियन** तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

रेगुलेटरी पावर और भारी जुर्माना

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने eSafety Commissioner को डिजिटल प्लेटफॉर्म की जांच के लिए और अधिक अधिकार देने का प्रस्ताव दिया है। इस नए कानून के तहत, नियमों का पालन न करने वाले प्लेटफॉर्म पर A$99 मिलियन (लगभग $69 मिलियन) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। X कंपनी ने विशेष रूप से उन प्रावधानों पर आपत्ति जताई है, जो रेगुलेटर्स को ऑस्ट्रेलिया के बाहर स्थित कंपनियों और व्यक्तियों से भी जानकारी मांगने की इजाजत दे सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे किसी सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े हैं। कंपनी का मानना है कि ये नियम अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानकों के खिलाफ हैं और कई देशों में काम कर रही कंपनियों पर अनुचित बोझ डाल सकते हैं।

टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री की चिंताएं

यह विवाद रेगुलेटर्स और बड़ी टेक कंपनियों के बीच लागू करने की व्यवहार्यता (feasibility) को लेकर एक बड़ी खाई को भी उजागर करता है। eSafety Commissioner ने बताया कि सबूत इकट्ठा करने में मौजूदा दिक्कतें, खासकर थर्ड-पार्टी एज एश्योरेंस फर्मों से डॉक्यूमेंट हासिल न कर पाना, यह वेरिफाई करना मुश्किल बना देता है कि प्लेटफॉर्म नाबालिगों को प्रभावी ढंग से रोक पा रहे हैं या नहीं।

इंडस्ट्री बॉडी DIGI, जो कई डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रतिनिधित्व करती है, का तर्क है कि मौजूदा प्रवर्तन क्षमताएं अभी भी काफी हद तक अप्रयुक्त हैं और दस्तावेज़ अनुरोधों को कैसे संभाला जाएगा, इस पर अधिक स्पष्टता की मांग की है। वहीं, YouTube और TikTok जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म ने संकेत दिया है कि उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता या सेवा की उपलब्धता से समझौता किए बिना, नाबालिग उपयोगकर्ताओं की पहचान करने और उन्हें प्रतिबंधित करने का कोई सार्वभौमिक रूप से अचूक तरीका मौजूद नहीं है।

आगे क्या?

प्रस्तावित विधायी बदलाव फिलहाल संसदीय बहस के दौर से गुजर रहे हैं। इस मामले की निगरानी कर रही ऑस्ट्रेलियाई सीनेट कमेटी से 25 अगस्त को अपनी औपचारिक रिपोर्ट और सिफारिशें जारी करने की उम्मीद है। वैश्विक टेक सेक्टर के निवेशकों और हितधारकों के लिए, यह तारीख महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह फैसला इस बात का मिसाल कायम कर सकता है कि अन्य देश सोशल मीडिया तक आयु-आधारित पहुंच को कैसे नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, जिससे परिचालन लागत और अंतरराष्ट्रीय व्यापार रणनीतियों पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.