भारत-फ्रांस टैक्स संधि में बड़ा फेरबदल: फ्रेंच निवेशकों के लिए मिली-जुली खबर

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AuthorMehul Desai|Published at:
भारत-फ्रांस टैक्स संधि में बड़ा फेरबदल: फ्रेंच निवेशकों के लिए मिली-जुली खबर
Overview

भारत और फ्रांस ने अपनी तीन दशक पुरानी टैक्स संधि को नए सिरे से तैयार किया है, जिससे डिविडेंड टैक्स (Dividend Tax) की एक नई, दोहरी व्यवस्था लागू हो गई है। अब भारतीय कंपनियों में **10%** से ज्यादा हिस्सेदारी (Stake) रखने वाली फ्रेंच कंपनियों को **5%** डिविडेंड टैक्स देना होगा, जो पहले **10%** था। वहीं, छोटे शेयरधारकों के लिए यह टैक्स **10%** से बढ़कर **15%** हो गया है। इसके अलावा, भारत ने शेयर बेचने पर होने वाले कैपिटल गेन्स (Capital Gains) पर टैक्स लगाने की अपनी शक्ति का भी विस्तार किया है, चाहे हिस्सेदारी कितनी भी छोटी क्यों न हो।

भारत और फ्रांस के बीच हुई इस नई टैक्स संधि का मतलब है कि बड़े और लंबे समय तक निवेश करने वाले फ्रेंच निवेशकों को फायदा होगा, जबकि छोटे या सिर्फ शेयर रखने वाले निवेशकों पर बोझ बढ़ेगा। यह टैक्स लगाने के नियमों में एक बड़ा फेरबदल है, जिसका मकसद वित्तीय शक्ति को फिर से संतुलित करना और निश्चितता बढ़ाना है, हालांकि इससे फ्रेंच कंपनियों के लिए संचालन में थोड़ी जटिलता भी आ सकती है।

इस संधि में हुए बदलाव से भारत में निवेश करने वाली फ्रेंच कंपनियों के लिए एक बड़ा अंतर पैदा हो गया है। जो कंपनियाँ भारतीय फर्मों में 10% या उससे अधिक की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखती हैं, उन्हें डिविडेंड पर लगने वाले विदहोल्डिंग टैक्स (Withholding Tax) की दर आधी होकर 5% रह जाएगी, जो पहले 10% थी। इससे ऐसे बड़े और रणनीतिक निवेश ज्यादा आकर्षक बनेंगे। लेकिन, यह राहत सबको नहीं मिलेगी। जिन फ्रेंच निवेशकों की हिस्सेदारी 10% से कम है, यानी वे छोटे शेयरधारक हैं, उन्हें डिविडेंड टैक्स 10% से बढ़कर 15% देना होगा। यह बदलाव उन विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) को प्रभावित कर सकता है, जिन्होंने जनवरी 2026 तक भारतीय इक्विटी में लगभग ₹21 बिलियन का निवेश किया था। पिछले एक साल में भारतीय शेयर बाजार (Nifty 50) में 14.01% की बढ़ोतरी देखी गई है, और अक्सर वैल्यूएशन्स (Valuations) ऊंचे माने जाते हैं, ऐसे में टैक्स में ऐसे समायोजन महसूस किए जाएंगे।

डिविडेंड के अलावा, भारत ने फ्रेंच कंपनियों द्वारा शेयर बेचने से होने वाले कैपिटल गेन्स पर टैक्स लगाने की अपनी शक्ति को भी काफी बढ़ा दिया है। पहले, छोटी हिस्सेदारी पर कैपिटल गेन्स पर भारत के टैक्स लगाने के अधिकार सीमित थे। अब, नई संधि के तहत, फ्रेंच कंपनी की हिस्सेदारी के आकार की परवाह किए बिना, भारत को कैपिटल गेन्स पर पूरा टैक्स लगाने का अधिकार मिल गया है। यह कदम भारत की सोर्स-आधारित टैक्सेशन (Source-based Taxation) को मजबूत करने और राजस्व के रिसाव को रोकने की नीति के अनुरूप है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों ने भी बल दिया है।

Most Favoured Nation (MFN) क्लॉज का हटना भी एक अहम पहलू है। इस क्लॉज के तहत, फ्रांस को भविष्य में भारत द्वारा किसी अन्य OECD सदस्य देश के साथ की जाने वाली संधियों में मिलने वाले किसी भी अधिक अनुकूल टैक्स उपचार का स्वतः दावा करने का अधिकार था। 2023 के अंत में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद, जिसमें यह अनिवार्य किया गया था कि MFN लाभ के लिए सरकार की अलग से अधिसूचना की आवश्यकता होगी, न कि स्वतः लागू होने की, यह क्लॉज विवाद का विषय बन गया था और इस पर फिर से बातचीत हुई। इसके हटने से भारत को भविष्य की संधि वार्ताओं में अधिक लचीलापन मिलेगा और टैक्स संबंधी अनिश्चितता का एक स्रोत समाप्त हो जाएगा।

जिन फ्रेंच कंपनियों पर इसका सबसे अधिक असर पड़ेगा, जैसे L'Oreal, Capgemini, Sanofi, Pernod Ricard, Accor और Danone, वे अलग-अलग सेक्टरों में काम करती हैं और उनके वैल्यूएशन्स भी भिन्न हैं। उदाहरण के लिए, L'Oreal का P/E रेश्यो लगभग 34.9x है, जो यूरोपीय पर्सनल प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री के औसत 19.5x से काफी अधिक है, जिससे डिविडेंड टैक्सेशन इसके निवेशकों के लिए एक अधिक संवेदनशील कारक बन जाता है। वहीं, Pernod Ricard का P/E लगभग 15.5x है, जो कंज्यूमर स्टेपल्स सेक्टर में इसे अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है। Accor का मार्केट कैप लगभग €11.15B है और P/E रेश्यो लगभग 21.56 है। इन विविध वित्तीय प्रोफाइल के कारण, संधि का प्रभाव कॉर्पोरेट स्पेक्ट्रम में अलग-अलग होगा।

हालांकि बड़ी फ्रेंच कंपनियों को फायदा हो रहा है, लेकिन छोटे फ्रेंच शेयरधारकों के लिए डिविडेंड टैक्स दर 10% से बढ़कर 15% होना छोटे पोर्टफोलियो निवेशों के लिए एक बाधा पैदा करता है। इसके अलावा, भारत के बढ़े हुए कैपिटल गेन्स टैक्स के अधिकार, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट के Tiger Global फैसले के बाद, अप्रत्यक्ष निवेश संरचनाओं (Indirect Investment Structures) पर एक छाया डालते हैं। इस फैसले में 'सब्सटेंस ओवर फॉर्म' (Substance over Form) पर जोर दिया गया था, जिसका अर्थ है कि टैक्स अधिकारी केवल कानूनी दस्तावेजों या टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट पर भरोसा करने के बजाय लेन-देन की व्यावसायिक वास्तविकता की जांच करेंगे। टैक्स-अनुकूल क्षेत्राधिकारों (Tax-favorable Jurisdictions) में मध्यस्थ संस्थाओं (Intermediary Entities) का उपयोग करने वाले विदेशी निवेशकों को, यदि उनकी संरचनाओं में पर्याप्त आर्थिक सब्सटेंस (Economic Substance) की कमी है, तो संधि लाभ का दावा करने में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे अप्रत्याशित टैक्स देनदारियां हो सकती हैं। MFN क्लॉज के हटने से संधि की व्याख्या स्पष्ट हो गई है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि फ्रांस अब स्वचालित रूप से भारत द्वारा अन्य देशों के साथ की गई अधिक अनुकूल शर्तों का लाभ नहीं उठा सकता, जिससे इसकी मोलभाव की शक्ति सीमित हो जाती है।

यह संशोधित टैक्स संधि भारत और फ्रांस के बीच अधिक निवेश निश्चितता को बढ़ावा देने और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है, जो समकालीन अंतरराष्ट्रीय टैक्स मानकों के अनुरूप है। डिविडेंड टैक्सेशन को विभाजित करके और कैपिटल गेन्स टैक्स अधिकारों का व्यापक दावा करके, भारत रणनीतिक दीर्घकालिक निवेशकों के लिए लाभ और बढ़ी हुई राजकोषीय राजस्व के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। इन बदलावों से निवेश परिदृश्य को परिष्कृत करने, प्रत्यक्ष, पर्याप्त होल्डिंग्स और दोनों देशों के बीच सीमा-पार वित्तीय संचालन में मजबूत वाणिज्यिक सब्सटेंस पर अधिक ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।

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